राजगढ़/सारंगपुर, चंदन चोरों से 03 लाख 90 हजार रुपये की चंदन की लकड़ी की जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। - Ghatak Reporter

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Sunday, December 27, 2020

राजगढ़/सारंगपुर, चंदन चोरों से 03 लाख 90 हजार रुपये की चंदन की लकड़ी की जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार।

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चंदन चोरों से 03 लाख 90 हजार रुपये की चंदन की लकड़ी की जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार।

राजगढ़/सारंगपुर, चंदन चोरों से 03 लाख 90 हजार रुपये की चंदन की लकड़ी की जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार।

घातक रिपोर्टर, राजेन्द्र यादव, राजगढ़/सारंगपुर।
सारंगपुर। अवैध गोरखधंधों में लिप्त अपराधियों पर लगाम लगाने जिले में अभियान जारी है। अति पुलिस अधीक्षक एस आर दंडोतिया के मार्ग दर्शन मे जिला राजगढ मे अवैध कार्य व परिवहन पर रोक लगाने हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी हाकम सिहं पवांर व उनकी टीम द्वारा अवैध रूप से रखे चंदन की लकड़ी को जप्त किया। दिनांक 26/12/20 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति सईदाबाद किशनपुरा जोड़ सारंगपुर थाना क्षेत्र में 5 प्लास्टिक की बोरियों में चोरी की हुई चंदन की लकड़ी लेकर खड़े हैं। सूचना पर थाना प्रभारी थाना सारंगपुर हाकम सिंह पवार थाने से पुलिस टीम लेकर रवाना होकर सईदाबाद किशनपुरा जोड़ पर पहुंचे जहां तिराहा पर 5 भरी बोरियां अपने सामने लेकर खड़े, दो आदमी दिखाई दिये। पास पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ लगाता भाग गया जिसका पीछा किया जो जंगल का सहारा लेकर, जंगल के अंदर भाग गया। दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास से 5 प्लास्टिक की बोरियां मिलीं उक्त बोरियों को खुलवाकर देखा गया जिनमें चंदन की गीली लकड़ी के टुकड़े भरे हुये थे। उन्हे निकालकर गिनती की कुल 46 नग चंदन के टुकड़े मिले जिसमें चंदन की खुशबू आ रही थी। वहीं पर एक लोहे की फाल वाली कुल्हाड़ी व एक आरी एवं गिरमट रखी हुई थी। उस व्यक्ति से चन्दन की लकड़ी परिवहन करने के संबंध में लायसेंस व प्रपत्र पूछा गया जो कोई प्रपत्र व लायसेंस नही होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 26, 52 भारतीय वन अधि. 1927, धारा 5/16 मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम (व्यापार विनियम अधि.) एवं धारा 379 भादवि के अंतर्गत दंडनीय होने से आरोपी नंदकिशोर के कब्जे से मौके पर उक्त 5 नग प्लास्टिक की बोरियों में भरे हुये 46 टुकड़े चंदन की गीली लकड़ी जिसका बजन कुल 78 किलो ग्राम पाया गया। जिसकी कीमत प्रति 5000 रु.किलोग्राम के हिसाब से कुल कीमती 390000 रुपये एवं एक कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी का हत्था लगा हुआ को जप्त कर लिया गया। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना सारंगपुर में अपराध क्रमांक 591/20 धारा 26, 52 भारतीय वन अधि. 1927, धारा 5/16 मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम (व्यापार विनियम अधि.) एवं धारा 379 भादविका पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, फरार आरोपी की तलाश के हर संभव प्रयास जारी है। उक्त सराहनीय कारवाही में थाना प्रभारी थाना सारंगपुर हाकम सिंह पवार व उनकी टीम में उप निरीक्षक अभय सिंह, सहायक उप निरीक्षक जीपी पटेल, आरक्षक नवीन, आरक्षक दिवाकर, आरक्षक सतीश परमार एवं आरक्षक शाकिर खान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस के इस सराहनीय कार्य की लोगों ने काफी प्रशंसा की।

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