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Saturday, August 5, 2023

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली दो साल की सजा, पचास हजार का जुर्माना भी लगाया।

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली दो साल की सजा, पचास हजार का जुर्माना भी लगाया।

  • 2011 में टोरंट अधिकारी से मारपीट का पाया गया दोषी।

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली दो साल की सजा, पचास हजार का जुर्माना भी लगाया।

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
आगरा। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वह आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर, 2011 का है। जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह घटना 16 नवंबर, 2011 को दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसमें उन्हें काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। कोर्ट से निकलने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया, समसाबाद रोड पर एक महिला कपड़ों पर प्रेस करती थी। उनका एक टोरंट से जुड़ा मामला था। उनका बिल ज्यादा आ गया था। वो मेरे पास अपनी शिकायत लेकर आईं। फिर मैंने टोरंट के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल ठीक कर दिया जाएगा। उसके 8 दिन बाद महिला अपने बच्चों को लेकर फिर से मेरे पास आई और कहा कि मेरा बिल कम नहीं हुआ है। मैं सुसाइड कर लूंगी और रोने लगी। उन्होंने बताया, इसके बाद मैं वहां से उठकर टोरंट के ऑफिस गया। वहां मैंने कहा तो बिल ठीक हो गया। चूंकि उस समय शायद बसपा की सरकार थी और राजनीति के चलते मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए थे। उसी क्रम में यह मुकदमा भी लिखा गया था। उसमें जो वादी थे, उन्होंने लिखा कि सांसद जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। जो गवाह थे, उन्होंने कहा कि सांसद जी को तो हमने ऑफिस में देखा भी नहीं। इन सबके बावजूद धारा 300 और 147 में मुकदमा लिखा गया। इसमें दो साल की शनिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा। सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों द्वारा 6 जुलाई, 2019 को टोलकर्मियों के साथ की गई मारपीट में मुकदमा दर्ज हुआ था। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी की फुटेज में कठेरिया टोलकर्मी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे। टोलकर्मियों का मेडिकल कराया गया था। तब रहनकला टोल पर जमकर गुंडई हुई थी। कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों ने वहां कानून अपने हाथ ले लिया था। सांसद के साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों ने भी टोलकर्मियों को दहशत में लेने के लिए जमकर उत्पात मचाया था। रामशंकर कठेरिया इटावा से पहले आगरा से दो बार सांसद रहे हैं।

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