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Saturday, August 7, 2021
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मध्य प्रदेश में लागू होगा गैंगस्टर विरोधी एक्ट, ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर होगा कंट्रोल, स्पेशल कोर्ट में चलेगा केस।
मध्य प्रदेश में लागू होगा गैंगस्टर विरोधी एक्ट, ऑर्गनाइज्ड क्राइम पर होगा कंट्रोल, स्पेशल कोर्ट में चलेगा केस।
इंदौर। मप्र में अब ऑर्गनाइज्ड क्राइम (संगठित अपराध) पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत, सरकार द्वारा जल्द ही मप्र गैंगस्टर विरोधी विधेयक (एक्ट) ला रही है। इसमें ऐसे बड़े अपराधी जो शराब का कारोबार करते हैं, जुआ खिलाते हैं, भूमाफिया, वन माफिया, विस्फोटक आदि से जुड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात जिले के प्रभारी मंत्री (गृृह मंत्री) डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार शाम इंदौर पहुंचने के बाद कही। वे उज्जैन महाकाल दर्शन करने के बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने मप्र गैंगस्टर विरोधी विधेयक को लेकर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में 2 से 10 साल तक की सजा व 25 हजार रु. जर्माने का प्रावधान होगा। अगर अपराधी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी पर हमला करता है। उसमें 2 साल की सजा को 5 साल और 5 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर 30 हजार रु. जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत गैंगस्टर के सहयोगी को भी 3 से 10 साल की सजा व जुर्माना होगा। गैंगस्टर अपने काले कारनामे बेनकाब कर उनकी बेहिसाब संपत्तियां भी राजसात होगी। इस एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन होगा जिसमें ट्रायल चलेंगे। खास बात यह कि इसमें गैंगस्टर की अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलेगी और बयान, साक्ष्य आदि एक्चुअल व वर्चुअल, जैसे भी स्थितियां जारी रहेगी। एक्ट में साक्षियों का विशेष ध्यान रखा गया है। इनके बयान जज के समक्ष बंद कमरे में होंगे व पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
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