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Sunday, June 18, 2023

रायसेन, सहकारिता के 470 कर्मचारी ट्रांसफर नीति से बाहर, पुलिस महकमे में 70 के होंगे तबादले।

सहकारिता के 470 कर्मचारी ट्रांसफर नीति से बाहर, पुलिस महकमे में 70 के होंगे तबादले।

रायसेन, सहकारिता के 470 कर्मचारी ट्रांसफर नीति से बाहर, पुलिस महकमे में 70 के होंगे तबादले।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। सालों से रायसेन जिले में पदस्थ सरकारी अधिकारियों के होंगे तबादले। टीआई से डीएसपी तक होंगे जिले से बाहर। शासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 30 जून तक नई तबादला नीति 2023 लागू की है। तबादला नीति के मुताबिक अगर किसी विभाग में कर्मचारियों की संख्या 201 से लेकर 2000 तक है तो उस विभाग में 10 प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी विभाग में कर्मचारियों की संख्या 2000 से अधिक है तो वहां 5 प्रतिशत कर्मचारी ही बदले जाएंगे। शिक्षा विभाग में 6682 कर्मचारी हैं, वहां 5 प्रतिशत यानी 334 कर्मचारी बदले जा सकेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग सहित दूसरे विभागों में कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है। इसलिए वहां अधिकतम 10 प्रतिशत कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इनकी संख्या 438 के आसपास रहने वाली है। इस तरह से जिलेभर में कुल 11,070 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इनमें से 772 ताबदले होने की स्थिति बन गई है। हालांकि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को नई स्थानांतरण नीति से बाहर रखा गया है। जिले में 70 से 72 पुलिस अधिकारियों के भी तबादले होने की संभावना है।

नई नीति में ये है खास
स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों के प्रकरणों में मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश प्राप्त करने होंगे। डीएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर स्थिति होने पर ट्रांसफर हो सकते हैं। निलंबन, त्यागपत्र, दीर्घ अवकाश, प्रतिनियुक्ति, क्रमोन्नति, पदोन्नित, वीआरएस से वापसी सहित अन्य मामलों में विभाग के मत के बाद ही तबादला होगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग द्वारा आवेदन देने पर तबादले का विचार हो सकता है।

इन पर लागू नहीं होगी तबादला नीति
शसन की नई नीति मप्र संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा, मप्र न्यायिक सेवा और मंत्रालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। आपरेटिव सेक्टर होने के कारण सहकारिता विभाग के 470 कर्मचारियों को भी ट्रांसफर प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है। जिला शिक्षा विभाग में ऑनलाइन और बाकी में ऑफलाइन आवेदन होंगे। इसमें विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। विभाग प्रमुख उसकी मार्किंग कलेक्टर को करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी विभागों के कर्मचारी अपने विभाग प्रमुखों के अलावा विधायकों और सांसदों के माध्यम से तबादले का प्रस्ताव बनाएंगे। उस प्रस्ताव को विभाग प्रमुख कलेक्टर को आफलाइन भेजेंगे। यहां से कलेक्टर अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रभारी मंत्री को भेजेंगे। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद विभाग प्रमुख की तबादला आदेश निकाल सकेंगे। 30 जून तक यह तबादला प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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