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Tuesday, February 27, 2024

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अगर ITR में फाइल हो गई गलत जानकारी तो E-Portal पर आसानी से किया जा सकेगा चेक, Taxpayers को मिली नई सुविधा
अगर ITR में फाइल हो गई गलत जानकारी तो E-Portal पर आसानी से किया जा सकेगा चेक, Taxpayers को मिली नई सुविधा
व्यापार। देश के सभी करदाता को समय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर रिटर्न में कोई जानकारी गलत हो जाती है तो विभाग द्वारा कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। रिटर्न में मौजूद में बेमेल जानकारी को लेकर आयकजर विभाग ने हाल ही में प्रेस रिलीज जारी की थी। इस रिलीज के अनुसार अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से करदाता बेमेल जानकारी चेक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज के अनुसार आयकर विभाग ने टैक्सपेर्स के ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ बेमेल की पहचान की है।
इसके अलावा विभाग ने बताया कि कई करदाताओं ने अभी तर आईटीआर फाइल नहीं किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पर करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in) पर ऑन-स्क्रीन फंक्शन की फैसेलिटी उपलब्ध कराई है। यहां पर कदाता आसानी से फीडबैक दे सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी बेमेल प्रदर्शित की गई है। विभाग के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है।
टैक्सपेर्स कैसे उठाएं इसका लाभ
विभाग ने बताया कि वे करदाता जो पहले से ही ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, वे अपने खाते में लॉग करें। इसके बाद वह सीधे अनुपालन पोर्टल पर जा सकते हैं। अब सारी जानकारी ई-सत्यापन" टैब के अंतर्गत मौजूद होगा। अगर करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, तो उन्हें पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा। इसके बाद टैक्सपेयर्स को "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करना है जहां उसे सभी जानकारी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद करदाता आसानी से ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन कर सकता है। इसके बाद वह बेमेल देखने के लिए अनुपालन पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑन-स्क्रीन फैसिलिटी में बेमेल डिटेल्स का समाधान करने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने बताया कि यह करदाताओं तक पहुंचने और उन्हें संरचित तरीके से संचार का जवाब देने का अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है। अगर करदाता ने अनुसूची ओएस में लाइन आइटम 'अन्य' के तहत आईटीआर में ब्याज आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज आय से संबंधित बेमेल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। विभाग द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जो करदाता बेमेल की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, वे पात्र होने पर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, ताकि आय की किसी भी कम रिपोर्टिंग को ठीक किया जा सके।
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