अब आएगा गुजरात में 'लव जिहाद' पर कानून, 7 साल तक सजा का होगा प्रावधान, UP, MP के बाद बना तीसरा राजय। - Ghatak Reporter

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Wednesday, March 31, 2021

अब आएगा गुजरात में 'लव जिहाद' पर कानून, 7 साल तक सजा का होगा प्रावधान, UP, MP के बाद बना तीसरा राजय।

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अब आएगा गुजरात में 'लव जिहाद' पर कानून, 7 साल तक सजा का होगा प्रावधान, UP, MP के बाद बना तीसरा राजय।

  • 1 अप्रैल को विधानसभा में पेश होगा विधेयक।
  • गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट में होगा बदलाव।

अब आएगा गुजरात में 'लव जिहाद' पर कानून, 7 साल तक सजा का होगा प्रावधान, UP, MP के बाद बना तीसरा राजय।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में लव जिहाद पर कानून बनने वाला है। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 में संशोधन किया जाएगा, ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में लव जिहाद पर कानून बनने वाला है। सरकार शादी के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानून बनाने जा रही है, इसके लिए गुजरात सरकार विधानसभा सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करेगी। विधेयक को मंजूरी मिलते ही लवजिहाद पर कानून बनाने वाला गुजरात तीसरा राज्य बन जाएगा।

अब आएगा गुजरात में 'लव जिहाद' पर कानून, 7 साल तक सजा का होगा प्रावधान, UP, MP के बाद बना तीसरा राजय

गुजरात सरकार का कहना है कि धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, इससे 'लव जिहाद' से निपटने में मदद मिलेगी। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 में संशोधन किया जाएगा, ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके। इसके तहत बहला-फुसलाकर या धोखे से युवती से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल तक की सजा व दो लाख रुपये का जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की के मामले में सजा सात साल और जुर्माना तीन लाख रुपये का होगा। गुजरात में साल 2003 में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्‍ट बनाया गया था, जिसमें 2006 में पहली बार संशोधन किया गया। गुजरात सरकार चालू बजट सत्र में गुजरात धर्म स्‍वतंत्रता सुधार विधेयक 2021 लाने वाली है। इसके तहत बहला-फुसलाकर या धोखा देकर किसी धर्म की लड़की से विवाह कर उसका धर्म परिवर्तन कराने पर पांच साल की सजा व दो लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार में लव जिहाद पर कानून बनाने का वादा किया था।

गौरतलब है कि बजट सत्र के शुरुआत में ही मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी और गृह राज्‍यमंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने स्‍पष्‍ट कर दिया था कि इसी बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ गुजरात सरकार सख्‍त कानून लाने वाली है। पुराने कानून को सख्‍त बनाकर समाज में होने वाले इस तरह के घृणित अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक अप्रैल को गुजरात सरकार विधानसभा में विधेयक पेश करेगी, विधेयक को मंजूरी मिल जाती है तो गुजरात लव जिहाद पर कानून बनाने वाला तीसरा राज्य हो जाएगा। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होंगे, भाजपा प्रदेश में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इससे पहले यूपी और एमपी में बीजेपी सरकार कानून बना चुकी है।

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