जिले मै आज रात्रि 10:00 बजे से 21-4 -2021 की सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू
- जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने किए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवागमन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण एवं वितरण के लिए परिवहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों नगर पालिका नगर पंचायत ग्राम पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन कंस्ट्रक्शन यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैंपस परिसर में रुके हुए हैं गतिविधियां की छूट रहेगी। कृषि सेवाएं कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, गेहूं, खाद- बीज कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें, आदि परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण ,अस्पताल नर्सिंग होम, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मचारी राज्य शासन द्वारा फसलों के उत्पादन कार्य से जुड़े कर्मचारी, वेयरहाउस, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपाय एवं सरकारी समितियों नागरिक आपूर्ति निगम खाद्य निगम मार्कफेड कृषि विभाग नोडल अधिकारी उपार्जन केंद्र आदि विभाग से जुड़े तथा उपार्जन स्थल आवरण कर रहे किसान बंधु गेहूं चना खरीदी केंद्रों तथा गोदामों तक गेहूं चना ले जाने वाले वाहन अम्माल बस स्टैंड रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आए जाने वाले नागरिक आईटी कंपनियां बीपीओ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट यूनिट अखबार वितरण एवं आदि मान्यता प्राप्त पत्रकार गण होटल जिनमें केवल { इन रूम डाइनिंग व्यवस्था } के साथ एवं कोरोना कर्फ्यू के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब यात्रा में केवल 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।
शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे परंतु इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लेनी होगी जिले में कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किए गए किए कार्यो के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सैनिटाइजर एवं अन्य नियमों का पालन एवं शासन द्वारा जारी कोविड-19 का पालन किया जाना अनिवार्य होगा मास्क नहीं पहनने पर ₹100 राशि अर्थदंड तथा विभिन्न दुकानों व्यवसायिक संस्थानों एवं प्रबंधक ग्राहकों के द्वारा बगैर पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर कोविड-19 टो काल का पालन नहीं किया जाने की दशा में प्रतिष्ठान 24 घंटे के लिए सील किए जाने की कार्यवाही कार्यपालक दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा सकेगी इस हेतु तत्काल सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तथा कोविड-19 टो काल का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान 24 घंटे के लिए बंद अथवा जेल भेजने की कार्रवाई की जा सकती है।







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