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कोलार के 7 वार्डो में 19 अप्रैल तक कंटेंनमेंट क्षेत्र रहेगा जारी, दूध और पेपर बांटने के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक छूट रहेगी।
- ऑन लाइन ऑर्डर कर किराना और अन्य आवश्यक सामान मंगा सकते है
- सब्जी और पीने के पानी के लिए नगर निगम व्यवस्था करेगा
भोपाल :
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अविनाश लवानिया द्वारा भोपाल के कोलार और उसके आस पास के क्षेत्र के कुल 7 वार्डो के कंटेनमेंट क्षेत्र को आगामी 19 अप्रैल तक यथावत रखते हुए जनसुविधा की दृष्टि से आदेश जारी किया है।इन सभी कंटेन्मेंट क्षेत्रों में दवाई , अस्पताल , अत्यावश्यक सेवाए, बैंक, एटीएम, खुले रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में दूध और पेपर बांटने के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक छूट रहेगी। औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत् मजदूरों, कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को आवागमन की छूट रहेगी । उपरोक्त क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सब्जी, फल विक्रय की व्यवस्था की जाएगी। केवल होम डिलीवरी प्रणाली ( किराना, खाना आदि ) जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो, वह चालू रहेगी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी चालू रहेगी । संबंधित व्यक्तियों को अपना आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा ।
कंटेनमेंट क्षेत्र में वैक्सिनेशन टीम को जाने की अनुमति रहेगी इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले लोगो को आधार कार्ड के साथ वैक्सीनेशन केंद्र तक जाने की अनुमति दी गई है।
19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक इन सभी जगहों पर संपूर्ण लॉक डॉउन के आदेश है।इसके साथ ही इन सभी जगहों में लोगो का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा । बिना उचित कारण के लोगो के घरों से बाहर निकलने, समूह बनाकर बैठेने पर प्रतिबंधित कार्रवाई की जाएगी इसके लिए सभी थाना प्रभारी को लगातार गस्त लगाने के निर्देश दिए गए है।
वार्ड 80, 81 ,82, 83, 84 ,और वार्ड 52 , 53 में सम्पूर्ण लॉक डॉउन के आदेश जारी किए गए थे। सभी जगह बैरिकेटिंग लगाकर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है । लोगों को घरों से बाहर निकलने , क्षेत्र से बाहर जाने और किसी के कंटेनमेंट क्षेत्र में आने पर रोक लगा दी गई है।
जिला कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा पूर्व में जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान क्रमश: वार्ड क्रमांक-80 दामखेड़ा ए एवं बी सेक्टर अंबेडकर नगर, बंजारी, कान्हा कुंज, वार्ड क्रमांक-81 विनीत कुंज, सीआई हाइटस, कान्हा कुंज, गेहूं खेड़ा, नहर, वार्ड क्रमांक-82 मंदाकिनी दानिश कुंज, बंजारी, सी-सेक्टर,महाबली विराशा हाइट्स, कोलार रोड मार्ग, वार्ड क्रमांक-83 सनखेड़ी गणेश नगर अकबरपुर राजवेद कॉलोनी, वार्ड क्रमांक -84, 610 क्वार्टर हिनोतिया आलम, एवं वार्ड क्रमांक- 52-53 रोहित नगर, आकृति इकोसिटी, अधिष्ठान, रुद्राक्ष पार्क, त्रिलंगा, गुलमोहर, शाहपुरा ए सेक्टर आदि भोपाल को कंटेनमेंट एरिया घोषत किया गया है।
कटेनमेंट एरिया की अवधि 19 अप्रैल को प्रातः 6.00 बजे तक रहेगी। कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा । कन्टेंमेंट ऐरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा । उपरोक्त क्षेत्र में सभी अस्पताल, मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएँ सुचारु रुप से चालू रहेंगी । उपरोक्त क्षेत्र के सभी बैंक एवं एटीएम खुले रहेंगे । उपरोक्त क्षेत्र में कोविड टीकाकरण केन्द्र लगातार वृहद स्तर पर लगाए जाएगें । उक्त कार्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी नोडल अधिकारी रहेगें । नगर निगम द्वारा कोविड -19 व टीकाकरण का वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।
सैम्पलिंग के लिए फीवर क्लीनिक पूर्ववत् चालू रहेगें एवं मोबाईल टीम से भी सैम्पलिंग का कार्य जारी रहेगा । नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाएगा । कंटेनमेन्ट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे । संबंधित क्षेत्र के सीएस पी द्वारा गठित दल सतत् निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे
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