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Friday, July 16, 2021
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राशन वितरण में चोर बाजारी करने वाले 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने के आदेश - खाद्य मंत्री सिंह।
राशन वितरण में चोर बाजारी करने वाले 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने के आदेश - खाद्य मंत्री सिंह।
भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि चोर बाजारी अधिनियम के तहत रायसेन जिले की बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत जमुनियाँ में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क राशन वितरण में अनियमितताएँ एवं चोरी के आरोप में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाकर उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को दिये जाने वाले नि:शुल्क राशन वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही एवं चोर बाजारी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि रायसेन जिले में ग्राम पंचायत जमुनियाँ स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान द्वारा नि:शुल्क राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। कलेक्टर रायसेन उमाशंकर भार्गव ने शिकायतें सही पाये जाने पर दुकान के प्रबंधक प्रमोद जगत, विक्रेता अच्छे भैया एवं सहायक विक्रेता गजेन्द्र सिंह तथा अनाधिकृत विक्रेता सुप्यारा सिंह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाकर जेल भेजने के आदेश जारी किए गए।
किदवई ने बताया कि उपरोक्त उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने के लिए उपलब्ध परिवारों द्वारा तीन माह के स्थान पर एक माह का राशन, नि:शुल्क राशन को सशुल्क विक्रय, केरोसीन का तेल 50 रूपये निर्धारित दर से लगभग 25 प्रतिशत अधिक दर पर बेचे जाने की बात कही गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन के लिए 118 हितग्राहियों से पात्रता-पर्ची के आधार पर पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा लिए जाने के बाद कुछ ही लोगों को वास्तविक सामग्री वितरित की गई। संचालक द्वारा करोसीन का नियमित रूप से विक्रय करना नहीं पाया गया।
किदवई ने बताया कि दुकान आवंटन प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति बाड़ी द्वारा संचालित उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुनियाँ को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर रायसेन द्वारा सूप्यारा सिंह की चल-अचल संपत्ति की जानकारी एवं बंदूक लायसेंस के संबंध में एसडीओ बरेली से जानकारी माँगी गई है।
प्रमुख सचिव खाद्य किदवई ने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम बाड़ी के प्रदाय केन्द्र से लगातार 2 वर्षों तक अनाधिकृत विक्रेता को खाद्यान्न सामग्री प्रदाय करने पर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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