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Thursday, July 29, 2021

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युवा कांग्रेस की पदाधिकारी से रेप के मामले में ऑडियो आया सामने, युवक बोला - कमलनाथ जी से ऊपर भी कई लोग हैं, मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया है, आपको राजनीति करना है तो आप मुझसे आकर मिल लीजिए।
युवा कांग्रेस की पदाधिकारी से रेप के मामले में ऑडियो आया सामने, युवक बोला - कमलनाथ जी से ऊपर भी कई लोग हैं, मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया है, आपको राजनीति करना है तो आप मुझसे आकर मिल लीजिए।
इंदौर। दुष्कर्म के मामले में फंसे बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के बचाव के लिए दिल्ली से आए एक व्यक्ति का ऑडियो वायरल हुआ है। जिसमें फोन पर बात करने वाला व्यक्ति अपने आप को राहुल गांधी के ऑफिस से आना बता रहा है और बोल रहा है कि इस मामले को कैसे सुलझाना है। पीड़िता ने व्यक्ति से पूछा, क्या आपको कमलनाथ जी ने भेजा है। जिस पर सामने वाले का कहना था कि कमलनाथ जी से ऊपर भी कई लोग हैं। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया है, आपको राजनीति करना है तो आप मुझसे आकर मिल लीजिए। तीन माह पूर्व उज्जैन के पास बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर युवती (28) ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामले में 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रेप का आरोप लगाने वाली कांग्रेस नेता ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी करण मोरवाल पर 5000 का इनाम घोषित किया था। युवती युवा कांग्रेस की पदाधिकारी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि कुछ महीनों पहले करण भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक होटल में लेकर गया था। इसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया है, साथ ही किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दी।
थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक कैट रोड पर पिछले साल दिसंबर में वह करण के संपर्क में आई थी। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई, धीरे-धीरे वॉट्सऐप और मोबाइल पर बातें होने लगीं। युवती के अनुसार कई बार करण मोरवाल उससे मिलने इंदौर भी आया। इसके बाद इंदौर बायपास स्थित होटल में उसे प्रपोज किया और शादी करने का झांसा देकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। 12 जुलाई को जिला कोर्ट ने करण मोरवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आरोपी करण मोरवाल ने अग्रिम जमानत के कुछ साक्ष्य पेश किए थे, जिसमें घटना के समय आरोपी ने स्वयं को किसी अस्पताल में भर्ती होना बताया। इसके आधार पर वह जमानत चाह रहा था, लेकिन पीड़िता ने कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सऐप चैटिंग जैसे कुछ साक्ष्य पेश किए। जिला कोर्ट द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। पीड़िता का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के 100 दिन बाद भी अब तक पुलिस आरोपी करण को नहीं पकड़ पाई है।
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