शर्मनाक :- लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ की महिला पत्रकार को भी शिकार बनाने का प्रयास करने लगे प्रशासनिक अधिकारी। - Ghatak Reporter

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Sunday, September 12, 2021

शर्मनाक :- लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ की महिला पत्रकार को भी शिकार बनाने का प्रयास करने लगे प्रशासनिक अधिकारी।

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शर्मनाक :- लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ की महिला पत्रकार को भी शिकार बनाने का प्रयास करने लगे प्रशासनिक अधिकारी।


शर्मनाक :- लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ की महिला पत्रकार को भी शिकार बनाने का प्रयास करने लगे प्रशासनिक अधिकारी।
महिला पत्रकार को भेजा आपत्तीजनक मैसेज

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केरल के एक IAS अधिकारी को एक महिला पत्रकार को अनुचित मैसेज भेजना भारी पड़ गया। IAS एन प्रसांथ पर एक महिला पत्रकार ने गंभीर आरोप लगाया है। बताया गया कि एन प्रसांथ ने महिला पत्रकार के व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक तस्वीर और कंटेंट वाला एक स्टीकर भेजा, जिसे लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। 2007 बैच के इस अधिकारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई है, जिसकी मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है। यह मामला केरल से जुड़ा है। 2007 बैच के IAS के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। केरल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह घटना फ़रवरी में हुई थी। इस कारण मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद मंगलवार को मामला दर्ज किया गया। 2007 बैच के IAS अधिकारी एन प्रसांथ केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम (KSINC) के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं।

शर्मनाक :- लोकतंत्र में चौथे स्तम्भ की महिला पत्रकार को भी शिकार बनाने का प्रयास करने लगे प्रशासनिक अधिकारी।
आईएएस एन प्रसांथ

एन प्रसांथ इस साल की शुरुआत में ही एक राजनीतिक विवाद में भी फंस गए थे, जब इन्होंने निगम ने गहरे समुद्र में एक अमेरिकी फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। स्थानीय भाषा की एक महिला पत्रकार ने एन प्रसांथ को व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपना परिचय देते हुए जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या इस न्यूज़ के बारे में बात करने के लिए आपसे समय मिल सकता है। इस पर IAS अधिकारी ने महिला पत्रकार को एक महिला का स्टीकर भेजकर रिप्लाई दिया, जिस पर महिला पत्रकार ने आपत्ति जताई। फ़रवरी महीने में हुई इस घटना को लेकर केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने मई में कथित दुर्व्यवहार के संबंध में जांच का आदेश दिया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के मुताबिक जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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