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Thursday, November 24, 2022
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रायसेन, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रूपये जुर्माने से किया दण्डित।
रायसेन, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रूपये जुर्माने से किया दण्डित।
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) द्वारा आरोपी विजय सिंह निगम पिता मुन्नाो सिंह निगम, उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सोनतलाई तहसील आमला म.प्र. को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(एन) भादवि मं 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से शभारती गेडाम, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। अभियोजन के मुताबिक 22 मार्च 2019 को रात करीब 2 बजे अभियोक्त्रीर का भाई उठा तो उसने बरतन गिरने की आवाज सुनी। पीडिता को घर में नहीं पाया। आस पडोस में तलाश करने पर भी नहीं मिली तो पीडिता के पिता द्वारा थाना मण्डींदीप में गुम इंसान रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। विवेचना दौरान घटना स्थ ल का नक्शाा मौका बनाया गया। अभियोक्त्रीप को दस्तईयाब किया गया। जिसके द्वारा यह पता चला कि पीडिता आयु 15 वर्ष को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया व विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। माननीय न्या यालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
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