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Friday, November 25, 2022

रायसेन, बिना परमिट के ऑटो चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा, परमिट के लिए आए नए नियम, इस तरह परमिट के लिए करे आवेदन।

बिना परमिट के ऑटो चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा, परमिट के लिए आए नए नियम, इस तरह परमिट के लिए करे आवेदन।

रायसेन, बिना परमिट के ऑटो चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने कसा शिकंजा, परमिट के लिए आए नए नियम, इस तरह परमिट के लिए करे आवेदन।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। शहर में करीबन 296 सवारी ऑटो चल रहे हैं, जिनमें से आधे आटो वालों के पास ही परमिट हैं। बाकी अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहे हैं। इनमें से 50 से ज्यादा ऐसे हैं जो बच्चों को लेकर स्कूल भी जाते हैं। इसी को लेकर आरटीओ जगदीश सिंह भील, सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी दिनेश कुमार मर्सकोले व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने इन पर कार्रवाई करना शुरू की है। इस दौरान जो ऑटो चालक पकड़ जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई न कर उनसे परमिट के लिए आवेदन करवाए जा रहे हैं।

परमिट के लिए आए नए नियम

रायसेन शहर व गांव के ऑटो के अलग-अलग परमिट व रूपरंग होंगे। शहर के इलेक्ट्रिक सीएनजी, बायो ईंधन वाले ऑटो का पीला हुड और ग्रीन बॉडी होगी। पेट्रोल-डीजल वाले ऑटो रिक्शा पीले हुड और काली बॉडी वाले होंगे। गांव के सभी ऑटो पीले हुड व लाल बॉडी वाले होंगे। परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होंगे, जिसका रिकॉर्ड पुलिस व आरटीओ दोनों के पास रहेगा। स्थाई परमिट का 5 साल बाद नवीनीकरण करवाना होगा। अस्थाई परमिट 4 माह के लिए वैध रहेगा। अगर किसी रूट पर पहले से अन्य सार्वजनिक वाहन ज्यादा चल रहे हैं तो वहां ऑटो नहीं चल सकेंगे। शहर के ऑटो ग्रामीण रूट पर नहीं जाएंगे। इसी तरह ग्रामीण परमिट वाले ऑटो शहर में नहीं आएंगे। ई-रिक्शा पर उसके रूट का विवरण दर्ज करना जरूरी होगी।


ड्राइवर के लिए ये है नियम

ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा में किसी भी तरह की अतिरिक्त सीट नहीं होगी। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। एक साल में दो बार से ज्यादा रेडलाइट जंप करने पर ड्राइवर का लाइसेंस 6 माह के लिए निरस्त किया जाएगा। ड्राइविंग सीट पर सवारी बिठाई तो ड्राइवर व ऑटो मालिक को समान दोषी मानते हुए कम से कम एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

इस तरह मिलता है परमिट

ऑटो चालकों को परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आईडी, फिटनेस और बीमा आदि को लगाकर फार्म आरटीओ कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद यहां से 4 माह के लिए परमिट मिल जाता है। यह परमिट नगर पालिका क्षेत्र के लिए ही दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र के बाहर यदि ऑटो पकड़ा जाता है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है।

इनका कहना है...

अधिकांश ऑटो संचालकों के पास परमिट नहीं हैं। पिछले दिनों एक दर्जन ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन सभी से आवेदन कराया गया है। इसके बाद इन्हें परमिट दे दिया जाएगा।
आरटीओ जगदीश भील

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