Post Top Ad
Thursday, November 23, 2023

Home
अपराध
टॉप न्यूज़
ताजा खबर
मध्य प्रदेश
रायसेन
रायसेन/मंडीदीप, पड़ोसी ने की नाबालिग बालिका की लज्जा भंग, पीड़िता ने माँ को सुनाई आपबीती, अब मिली सजा।
रायसेन/मंडीदीप, पड़ोसी ने की नाबालिग बालिका की लज्जा भंग, पीड़िता ने माँ को सुनाई आपबीती, अब मिली सजा।
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने के आरोप में आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म.प्र. द्वारा आरोपी संदीप अडलक पिता सुखदेव अडलक, आयु 41 वर्ष, निवासी ग्राम देहगुड, थाना सांईखेड़ा जिला बैतूल हाल निवासी शरद साहू का मकान, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, मेन बाजार, सतलापुर, थाना सतलापुर जिला रायसेन म.प्र. को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 09 सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2)(va) में 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 4000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं किरण नंदकिशोर, एडीपीओ जिला रायसेन ने पैरवी की। प्रकरण की विवेचना के दौरान पीड़िता व उसकी मां के धारा 164 दप्रसं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियोगी ने 04 अक्टूबर 2021 को पुलिस थाना सतलापुर जिला रायसेन में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की, कि वह सतलापुर में किराये से रहती है, उसके पति मजदूरी करते हैं, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्ची की उम्र 08 वर्ष एवं बच्चे की उम्र 05 साल है। 03 अक्टूबर 2021 को रात्रि करीब 08 बजे उसकी पुत्री/पीड़िता उसके साथ कमरे में बैठी हुई थी, बाहर गैलरी से पड़ोस में रहने वाला संदीप निकल कर जा रहा था, तो पीड़िता ने संदीप को देखकर उसे बताया कि तीन-चार दिन पहले दिनांक 29 सितम्बर 2021 को सुबह करीब 11 बजे जब वह तसले का पानी बाहर फेंककर घर वापिस आ रही थी तो ये अंकल (संदीप) सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, उसे देखकर कहले लगे कि आज आपने जल्दी काम कर लिया, जब उसने कहा कि हां तो उन्होंने उसे गोदी में उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी चड्डी के नीचे जहा से वह बाथरूम करती है, वहां पर हाथ डाला। जब उसने कहा कि उसे मम्मी के पास जाना है तो उन्होंने उसे नीचे उतार दिया, तब वह कमरे में आ गई। उक्त दिन घटना के बारे में पीड़िता ने उसे न बताकर आज उसे घटना के बारे में बताया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सतलापुर के अपराध क्र. 189/21 पर अभियुक्त, संदीप के विरूद्ध भादवि की धारा 376 (एबी) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया।
Tags
# अपराध
# टॉप न्यूज़
# ताजा खबर
# मध्य प्रदेश
# रायसेन
Share This
About Ghatak reporter
रायसेन
Labels:
अपराध,
टॉप न्यूज़,
ताजा खबर,
मध्य प्रदेश,
रायसेन
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
Author Details
माता रानी की कृपा एवं मात्र पित्र आशीर्वाद
यह वैबसाइट दैनिक एवं साप्ताहिक घातक रिपोर्टर समाचार पत्र का अंग है जो आपकी बात प्रशासन के साथ कहता है, जनता से जुड़े हर मुद्दे को मंच देता है ताकि जनता को न्याय मिल सके। घातक रिपोर्टर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जा रहा है जहां से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार की जाती है। घातक रिपोर्टर हिंदी भाषी समाचार पत्र, यू ट्यूब न्यूज चैनल व घातक रिपोर्टर वैबसाइट है जो अपने मूल मंत्र "खबर हमारी प्र्तयेक अपराधी पर भारी" के साथ आगे बढ़ रहा है। घातक रिपोर्टर एक एसी सोच की उपज है जो लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ "मीडिया" की दुनिया में नया अध्याय लिखना चाहते है। घातक रिपोर्टर की कुशल टीम सरोकारी पत्रकारिता को नये आयाम देते हुए न्याय दिलाने की हर कसौटी पर खरी उतरने की ओर अग्रसर है। देश और दुनियां की खबरों के लिए रहें हमारे साथ।
हमारे बिना अप्रतिनिधि वाले क्षेत्रों मैं प्रतिनिधि बनने के लिए संपर्क करें -
Mo. No. - 9329393447, 9009202060
Email - ghatakreporter@gmail.com
Website - www.ghatakreporter.com
No comments:
Post a Comment
ghatakreporter.com मै आपका स्वागत है।
निस्पक्ष खबरों के लिए निरंतर पढ़ते रहें घातक रिपोर्टर
आपकी टिप्पड़ी के लिए धन्यवाद