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Monday, December 21, 2020

राजगढ़, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 लाख 80 हजार कीमत की (ओपी) स्प्रिट की जप्त।

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दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 लाख 80 हजार कीमत की (ओपी) स्प्रिट की जप्त।

राजगढ़, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 लाख 80 हजार कीमत की (ओपी) स्प्रिट की जप्त।

घातक रिपोर्टर। राजेन्द्र यादव, राजगढ़।
राजगढ़। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के कड़े निर्देशों के तहत थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से अवैध रूप से परिवहन की जा रही जहरीली शराब (स्प्रिट) सहित वाहन को जप्त किया गया है। अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के निर्देशन में जिले में कार्रवाई लगातार जारी है। दिनांक 21.12.2020 को मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, थाना प्रभारी कोतवाली सुनील श्रीवास्तव को उनके विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की एक सफेद रंग की अशोक लीलैंड पिक-अप वाहन क्र. MP 39 G 3592 मैं अवैध स्प्रिट (op) भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली प्रभारी द्वारा उप निरीक्षक धर्मवीर पलैया के नेतृत्व में एक टीम गठित कर तत्काल मौके के लिए रवाना किया टीम ने भी देर न करते हुए दंड जोड़ पर पहुंचकर चेकिंग पॉइंट लगाया तभी कुछ देर पश्चात मुखबिर के बताऐ अनुसार अशोक लीलैंड पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 39 जी 3592 रोड पर आता हुआ दिखाई जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोकने का प्रयास करने पर ड्राइवर एवं क्लीनर गाड़ी से उतरकर छोड़कर भागने लगे जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। उक्त वाहन को चेक करने पर उसमें नीले रंग की प्लास्टिक की 60 लीटर नाप वाली 6 केन एवं हरे रंग की प्लास्टिक की 60 लीटर नाप वाली 17 केन रखी होना पाई प्रत्येक केन में 60 लीटर स्प्रिट ओपी कुल 1380 लीटर स्प्रिट कुल कीमती 7,80,000 रुपये होना पाया गया साथ ही पिक-अप वाहन क्र. MP-39-G-3592 कीमती 5,50,000 को आरोपी नानकराम मेहर एवं रामनिवास सेन सर्व निवासी ब्यावरा से कुल मशरुका 13,30,000 रुपए का विधिवत जप्त किया तथा आरोपी नानक राम मेहर निवासी आदर्श कालोनी ब्यावरा एवं रामनिवास सेन निवासी रेलवे कालोनी ब्यावरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी गणों से उक्त जप्तशुदा अवैध स्प्रिट ओपी कहां से लाकर किसे सप्लाई करने की योजना थी उसके बारे में जानकारी ली जा रही है जिसके चलते प्रकरण में और भी कई नामों के खुलासे होने की संभावना है। आरोपी गणों का कृत्य धारा 34(2) 49 (ए) म. प्र. आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 636/2020 धारा 34(2) 49 (ए) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 13 लाख 80 हजार का मासरुका जप्त करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उपरोक्त सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली सुनील श्रीवास्तव एवं उनकी टीम में उप निरीक्षक धर्मवीर सिंह पलैया, उप निरीक्षक अजय सिंह यादव, उप निरीक्षक प्रदीप गोलियां, उप निरीक्षक रजनीश सिरोठिया, प्रधान आरक्षक 565 अशोक यादव, प्रधान आरक्षक 59 हरि पुरी, आरक्षक 451 खेमेंद्र सिंह खींची, आरक्षक 625 राजेंद्र मीणा, आरक्षक 766 रविंद्र जाट, आरक्षक 378 जमुना प्रसाद, आरक्षक 768 हरिओम रघुवंशी, आरक्षक 520 ललित सिंह तोमर एवं आरक्षक 424 राधेश्याम रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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