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Friday, December 11, 2020
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भोपाल, अमानक सीमेन्ट फैक्ट्री पर क्राईम ब्रांच का छापा, नकली माल बनाने वालो एवं मिलावटखोरी पर क्राईम ब्रांच की कार्यवाही।
भोपाल, अमानक सीमेन्ट फैक्ट्री पर क्राईम ब्रांच का छापा, नकली माल बनाने वालो एवं मिलावटखोरी पर क्राईम ब्रांच की कार्यवाही।
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भोपाल। क्राईम ब्रांच को सूचना मिली की ब्रांडेड सीमेन्ट की खाली बोरी मे खराब पुराना सीमेन्ट को पीसकर, सस्ते सीमेन्ट को ब्रांडेड बोरियो मे भरकर, फुटकर विक्री हेतु प्रतिबंधित सीमेन्ट को अल्ट्राटेक एवं मेंहगी एवं ब्रांडेड सीमेन्ट की बोरियो मे भरकर आम जनता को ठगे जाने की शिकायत अक्सर मिल रही थी। इन शिकायतो के पर्यवेक्षण उपरांत उक्त कंपनियो से संपर्क पश्चात चिन्हित किये गये स्थान पर फरियादी को हमराह लेकर उक्त स्थानो पर क्राईम ब्रांच द्वारा छापा डाला गया।
प्रथम स्थान
फैक्ट्री मालिक लाखन निवासी गांधी नगर के निर्मल सिटी मालीखेडी स्थित गोडाउन पर छापा मारा गया जिसमे फैक्ट्री के कर्मचारी अमित भारती निवासी अयोध्या नगर जो कि अल्ट्राटेक सीमेन्ट की बोरियो मे मिलावटी एवं अमानक सीमेन्ट का समावेश कर बैंच रहा था। मौके से गिरफ्तार किया गया। नकली सीमेन्ट के संबंध मे गोडाउन मालिक से विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
द्वितीय वारदात मे ममता धाकड निवासी इमलिया बायपास स्थित गोडाउन मे छापा मारा गया। छापे के दौरान पप्पू धाकड नकली एवं अमानक सीमेन्ट को अल्ट्राटेक कंपनी की बोरियो मे भरता हुआ एवं उक्त बोरियो को बैंचता हुआ मौके पर मिला। जिसे अभिरक्षा मे लिया गया। इस संबंध मे फैक्ट्री मालिक से विस्तृत पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है। उक्त दोनो गोदामो पर मौके से अल्ट्राटेक एवं विभिन्न कंपनियो की सीमेन्ट की छपी हुई बोरिया जो कि अल्ट्राटेक कंपनी की फरियादी द्वारा नही होना बताया गया। प्रथम स्थान पर विभिन्न कम्पनियो की 200 सीमेन्ट की खाली नई बोरिया, 35 भरी हुई बोरिया एवं द्वितीय स्थान से 700 खाली सीमेन्ट की बोरिया, एवं 500 भरी सीमेन्ट की बोरिया, रेत छानने की छन्ने, वजन तोलने की मशीने, बोरियो मे सीमेन्ट भरने की कुप्पिया, पुराने सीमेन्ट को कूटने के लिये दुर्मुट आदी सामग्री जप्त की गई। पकडे गये आरोपियो द्वारा बताया गया कि पुराने सेट हुऐ सीमेन्ट को पीसकर, सस्ते दाम की सीमेन्ट का उपयोग कर, डस्ट को मिलाकर नई अल्ट्राटेक लिखी हुई बोरियो मे भरकर ग्राहको को ब्रांडेड कंपनी की सीमेन्ट की कीमत से 5 से 10 रूपये का मूल्य कम कर करके बेचकर भारी मात्रा मे लाभ कमाया जाता था। इस प्रकार के सीमेन्ट से आम जनता के मकानो मे दरारे व टूट फूट एवं अन्य कई प्रकार की समस्याये होती थी जिससे उन्हे अत्यधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। उक्त घटनाक्रम के परीप्रेक्ष मे धारा 63, 65 कापीराईट अधिनियम 1957, धारा 103, 104 ट्रेडमार्क एक्ट 1999, धारा 420 भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है।
प्रथम स्थान मालीखेडी लाखन निवासी गांधी नगर, अमित मैनेजर निवासी अयोध्या नगर।
द्वितीय घटना मे ममता धाकड निवासी इमलिया पप्पू धाकड संचालक निवासी इमलिया।
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