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Friday, April 30, 2021

रायसेन, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।

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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।


रायसेन, नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त।
सांकेतिक फोटो

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की ज़मानत न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। शारदा शाक्य मीडिया प्रभारी जिला रायसेन ने जानकरी देते हुए बताया कि न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन द्वारा प्रथम दृष्टया आरोपी सचिन अहिरवार आत्मज हरनाम अहिरवार निवासी ग्राम देहरी थाना सलामतपुर जिला रायसेन आयु 21 वर्ष को नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के प्रकरण में जमानत निरस्त की गई। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से भारती गेडाम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की गई। गौरतलब है कि दिनांक 29 मार्च की शाम करीब 7 बजे प्रकरण की पीड़ित नाबालिग बालिका शौच करना व्यक्त करते हुए घर से बाहर निकली उसके बाद गायब हो गई। जिस पर नाबालिग के पिता द्वारा दिनांक 2 अप्रेल को थाना सलामतपुर में आरोपी सचिन गोंड पर उसे भगा ले जाने का संदेह व्यक्त करते हुए उक्त आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट अपराध क्रमांक 52/21 धारा 363 भा द सं की दर्ज की गई। दिनांक 3 अप्रेल को नाबालिग के दस्तयाब होने पर उसके द्वारा आरोपी के साथ गुम अवधि में आरोपी के साथ रहना तथा आरोपी द्वारा उसके साथ एक से अधिक बार शारीरिक संबंध बनाना व्यक्त किए जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376(3), 376(2)(एन) भादसं एवं ¾, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस सलामतपुर उक्त धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर भारती गेडाम अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा विरोध किया गया। उभयपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात प्रथम अपर सत्र न्यायालय जिला रायसेन द्वारा बालिका की कम उम्र एवं प्रकरण की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी सचिन अहिरवार का जमानत आवेदन दिनांक 26 अप्रेल को निरस्त किया गया।

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