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मध्य प्रदेश में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री चौहान ने दिए निर्देश - गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन, गांव में संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति हो जाएगी भयावह।
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घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे।
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों खासकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की अवधि बढ़ा कर 15 मई कर दी गई है। प्रदेश में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट-2 को लेकर हो रही विजुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा, गांव में संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति भयावह हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव में भी संक्रमण फैल रहा है, जरा भी ढिलाई कि तो बड़े संकट में फंस जाएंगे। जिन जिलों में पॉजिटिव केस की संख्या ज्यादा है और गांव का संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति भयानक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी शादी करने का कोई औचित्य है, जिसके कारण अपना और अपनों का जीवन संकट में डाल दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सबकी सहमित से निर्णय लेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस, बीजेपी के सदस्य सहित समाज सेवियों को मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए अपने-अपने इलाकों में व्यवस्थाएं करने को कहा है। मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले ही होशंगाबाद सहित प्रदेश के कई जिलों में 15 मई तक कर्फ्यू का निर्णय हो चुका है।
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केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण फैला हुआ है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। हमें ये नहीं पता है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस चेतावनी को देखते हुए शिवराज सरकार ने अब कर्फ्यू को 15 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केरल सहित कई राज्यों ने 15 मई तक टोटल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है, लेकिन मप्र में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
- गांव की टीम ही देखें कि आइसोलेशन का पालन ठीक से हो, कोविड केयर सेंटर खाली पड़े हैं। घर में जगह नहीं है तो पंचायत भवन कोविड केयर सेंटर में ले जाएं।
- जिन गांव में पॉजिटिव केस हो, उन में मनरेगा की मजदूरी 15 मई तक बंद करने होंगे। जहां पॉजिटिव केस नहीं है वहां मनरेगा चल सकती है।
- दूसरों को सुरक्षित करना है तो पॉजिटिव लोगों को अलग ही रहना पड़ेगा।
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