आदिवासी बाहुल्य ग्राम के शासकीय हाई स्कूल के 27 बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने वाले विकाश खंड शिक्षा अधिकारी एवं हाई स्कूल उमरई बेहरा के प्राचार्य तत्काल प्रभाव से निलंबित।
भोपाल,
घातक रिपोर्टर, अरविंद सिंह जदौन भोपाल 9329393447, 9009202060
रायसेन, जिले के विकास खंड बाड़ी की शासकीय हाई स्कूल उमरई बेहरा के प्राचार्य सहित विकास खंड शिक्षा अधिकारी के एम शाह को रायसेन कलेक्टर के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है ज्ञात हो आदिवासी बाहुल्य ग्राम उमरई बेहरा की शासकीय हाई स्कूल मैं हाई स्कूल में 33 बच्चे अध्ययनरत है जिनकी परीक्षा वर्ष 2022 बोर्ड परीक्षा आयोजित होना है जिसके लिए नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए रोल नंबर/प्रवेश पत्र जारी करने के लिए नियमानुसार सभी बच्चों के फार्म भरे जाने थे मगर 33 बच्चों में से केवल 6 बच्चों के फार्म भरे गये जिस कारण केवल 6 बच्चों के ही रोल नंबर/प्रवेश पत्र जारी हुए बाकी 27 बच्चों के प्राचार्य की लापरवाही के कारण फार्म नहीं भरे जाने के कारण रोल नंबर/प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाये। जबकि 14 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ फार्म भरे जा सकते थे इसके बावजूद भी प्राचार्य व विकासखंड शिक्षा अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया जिससे 27 बच्चे बोर्ड की परीक्षा से वंचित हो सकते थे जिससे बच्चों का 1 साल खराब हो सकता था मगर मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने पर प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ कार्यालय में संपर्क कर 27 बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विशेष अनुमति दिलवाई गई। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने पर मामले की जांच नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा कराई गई जिसमें विकास खंड अधिकारी एवं सहायक को प्रथम दृष्टा लापरवाही करने का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही जिला कलेक्टर रायसेन ने की है विकास खंड अधिकारी निलंबन काल में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायसेन में रहेंगे वहीं निलंबन के दौरान विकास खंड अधिकारी को नियम अनुसार जीवन निर्वाह के भत्ते ही प्राप्त होंगे वही जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन ने भी मामले में प्राचार्य को दोषी मानते हुए प्राचार्य दीनदयाल को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की है जिला शिक्षा अधिकारी एम एल राठौर या ने बताया कि निलंबन के दौरान प्राचार्य दीनदयाल मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर रहेंगे एवं इनको भी निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते ही मिल पाएंगे



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