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Thursday, February 10, 2022
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भोपाल, नहीं रुक रहे तीन तलाक के मामले :- पति के दहेज की भूख नहीं हुई पूरी तो गर्भवती पत्नी को काजियात में दो गवाहों के सामने दिया तलाक।
भोपाल, नहीं रुक रहे तीन तलाक के मामले :- पति के दहेज की भूख नहीं हुई पूरी तो गर्भवती पत्नी को काजियात में दो गवाहों के सामने दिया तलाक।
भोपाल। तीन तलाक पर भले ही कानून बन गया हो, लेकिन तीन तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भोपाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें पहले महिला को प्रताड़ित किया गया फिर पति ने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। इस मामले में महिला ने थाने में केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि पति ने काजियात में दो गवाहों की मौजूदगी में उसे तीन तलाक दिया है। मुफ्ती जसीम दाद खान ने भी इसकी पुष्टि की है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने अब काजियात से पूरी जानकारी मांगी है। बता दें कि भोपाल में तीन तलाक कानून बनने के बाद अब तक 46 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हुए है।
महिला थाना पुलिस के मुताबिक महिला ने शिकायत की है कि उसका निकाह एयरपोर्ट रोड सिंगार चोली स्थित ग्रीन वैली निवासी 25 वर्षीय फरहान खान से 28 दिसंबर 2018 काे हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद पति के साथ ही ससुर इरफान अहमद खान, सास अफरोज खान, देवर फराज खान ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे दहेज में गाड़ी, 5 लाख रुपए कैश और एक मकान मांग रहे हैं। वह गर्भवती हुई, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। नवंबर में 2019 में पति ने उसे जबरदस्ती मायके छोड़ दिया। जनवरी 2020 को उसने बेटे काे जन्म दिया, लेकिन सूचना मिलने के बाद फरहान न तो अपने बेटे को देखने आया और न ही पत्नी को लेने आया। ससुराल में सभी ने उसके फोन भी ब्लॉक कर दिए। वह बेटे के जन्म से लेकर अभी तक मायके में है।
फरियादी ने पुलिस को बताया कि उसे तीन तलाक की जानकारी मिली तो उसने काजियात से इस बारे में पता किया। काजियात से पता चला कि पति फरहान खान ने दो गवाहों की मौजूदगी में 5 अक्टूबर 2021 को एक साथ तीन तलाक बोला था। इसकी पुष्टि काजियात के मुफ्ती जसीम दाद खान ने की है। शिकायत मिलने पर महिला थाने ने मामले की जांच शुरू कर दी और एक काजियात को भी इस संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र भेजा है। पत्र मिलने की पुष्टि मसाजिद कमेटी के प्रभारी सचिव यासिर अराफात ने की है। उन्होंने बताया कि एक एएसआई आए थे। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी काजियात से उपलब्ध कराई जा रही है। इधर, मुफ्ती जसीम दाद खान का कहना है कि उनके यहां तलाक कराने का कोई प्रावधान नहीं है। उनसे जो सवाल किए जाते है, उसका उत्तर फतवे के माध्यम दिया जाता है। हमने केवल प्रश्न का उत्तर दिया है।
काजियात में तलाक कराने की कोई प्रोसेस नहीं होती है। यहां सिर्फ पुरुष या महिला की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इस मामले में पुरुष ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया। वहीं, महिला की ओर से जो प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर दिया गया।
सैयद मुश्ताक अली नदवी, शहर काजी
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