Post Top Ad
Wednesday, May 11, 2022
Home
अपराध
टॉप न्यूज़
ताजा खबर
देश
राजस्थान
6 साल की मासूम से रेप करने वाले मौलवी को कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा, इमोनशल हुए जज, पीड़ित बच्ची के लिए पढ़ी कविता।
6 साल की मासूम से रेप करने वाले मौलवी को कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक जेल की सजा, इमोनशल हुए जज, पीड़ित बच्ची के लिए पढ़ी कविता।
राजस्थान। 6 साल की बच्ची से रेप के एक मामले में दोषी पाए गए मदरसे के मौलवी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी मौलवी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। पीड़ित बच्ची से रेप की घटना नवंबर 2021 में घटित हुई थी, फैसला सुनाते समय स्पेशल जज दीपक दुबे इमोनशल हो गए। उन्होंने पीड़ित बच्ची के लिए अपने द्वारा लिखी कविता सुनाई।
5 माह पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को मौलवी अब्दुल रहीम को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है, 1 लाख अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी मौलवी अब्दुल रहीम की उम्र 43 साल है, वह कोटा के रामपुरा का रहने वाला है। अब्दुल रहीम पेशे से उर्दू टीचर था, बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। रेपिस्ट अब्दुल रहीम खुद 4 बच्चों का पिता है, उसकी 1 बेटी व 3 बेटे हैं। अब्दुल 4 महीने पहले पीड़िता के गांव में आया था, यहां मदरसे में अकेला रहता था। उसे पिछले साल 14 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
मामले के अनुसार दीगोद थाने पर 13 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 6 साल की बेटी दोपहर 3 बजे मदरसे में पढ़ने जाती है, जहां पर कोटा से आए हुए मौलवी उर्दू बच्चों को पढ़ाते हैं। उनमें 6 साल की मेरी बेटी भी शामिल है, बच्ची मदरसे से वापस लौटी तो काफी रो रही थी। बालिका की मां और ताई ने उससे रोने का कारण पूछा तो बालिका ने बताया कि मौलवी अब्दुल रहीम ने उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बालिका के 164 के बयान करवाए गए, इसके बाद पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसका पोटेंसी टेस्ट भी करवाया गया, इसके अलावा डीएनए भी मैच हुआ था।
"ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ, तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो, तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा...' ये पंक्तियां कोटा के पॉक्सो कोर्ट के आदेश में दर्ज हैं। विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक, घटना नवंबर महीने की है। इस मामले में साढ़े 4 महीने ट्रायल चली है। पुलिस ने घटना के बाद दिसंबर महीने में ही चालान पेश कर दिया था। कोर्ट में 13 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए गए थे। इन सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए दंडित किया है।
Tags
# अपराध
# टॉप न्यूज़
# ताजा खबर
# देश
# राजस्थान
Share This
About Ghatak reporter
राजस्थान
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
Author Details
माता रानी की कृपा एवं मात्र पित्र आशीर्वाद
यह वैबसाइट दैनिक एवं साप्ताहिक घातक रिपोर्टर समाचार पत्र का अंग है जो आपकी बात प्रशासन के साथ कहता है, जनता से जुड़े हर मुद्दे को मंच देता है ताकि जनता को न्याय मिल सके। घातक रिपोर्टर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जा रहा है जहां से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार की जाती है। घातक रिपोर्टर हिंदी भाषी समाचार पत्र, यू ट्यूब न्यूज चैनल व घातक रिपोर्टर वैबसाइट है जो अपने मूल मंत्र "खबर हमारी प्र्तयेक अपराधी पर भारी" के साथ आगे बढ़ रहा है। घातक रिपोर्टर एक एसी सोच की उपज है जो लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ "मीडिया" की दुनिया में नया अध्याय लिखना चाहते है। घातक रिपोर्टर की कुशल टीम सरोकारी पत्रकारिता को नये आयाम देते हुए न्याय दिलाने की हर कसौटी पर खरी उतरने की ओर अग्रसर है। देश और दुनियां की खबरों के लिए रहें हमारे साथ।
हमारे बिना अप्रतिनिधि वाले क्षेत्रों मैं प्रतिनिधि बनने के लिए संपर्क करें -
Mo. No. - 9329393447, 9009202060
Email - ghatakreporter@gmail.com
Website - www.ghatakreporter.com




No comments:
Post a Comment
ghatakreporter.com मै आपका स्वागत है।
निस्पक्ष खबरों के लिए निरंतर पढ़ते रहें घातक रिपोर्टर
आपकी टिप्पड़ी के लिए धन्यवाद