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Saturday, June 4, 2022
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UP, बिना खाद्य लाइसेंस के चल रहे शराब ठेकों पर विभाग ने मारे ताबड़तोड़ छापे।
UP, बिना खाद्य लाइसेंस के चल रहे शराब ठेकों पर विभाग ने मारे ताबड़तोड़ छापे।
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। शराब ठेकों को बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण संचालित पाये जाने पर नोटिस दिया गया, क्योंकि हर वह कारोबारी जो खाद्य पदार्थ बेच रहा है उसे खाद्य पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, इसी के मद्देनजर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ.प्र. लखनऊ व जिलाधिकारी औरैया के आदेशानुसार खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं (फुटकर/थोक/भण्डारण/निर्माण/वितरक) को खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित किये जाने के लिए आज दिनांक 03.06.2022 को सहायक आयुक्त खाद्य डा. मंजुला सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी माता शंकर बिन्द एवं सुनील कुमार सिंह द्वारा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 अंतर्गत निरीक्षण करने के उपरान्त नोटिस दी गयी। जिनमे जनपद औरैया के हरचन्द्रपुर स्थित 1. अंग्रेजी शराब की दुकान, खाद्य कारोबार कर्ता-योगेश जायसवाल, अनुज्ञापी-पंकज जायसवाल, 2. देशी शराब की दुकान उदय बहन यादव, अनुज्ञापनी-मयंक घनश्याम गुप्ता, 3. ठण्डी वियर की दुकान-अनुज्ञापी-विनोद सिंह सेंगर को, बिधूना जनपद औरैया स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (1. देशी शराब की दुकान, अनुज्ञापी - गौरव जायसवाल, 2. देशी शराब की दुकान भगत सिंह चौराहा बिधूना अनुज्ञापी-विनोद सिंह सेंगर, 3. अंग्रेजी शराब की दुकान दिबियापुर रोड, बिधूना, अनुज्ञापी-राकेश जायसवाल, 4. अंग्रेजी शराब की दुकान किशनी रोड, बिधूना अनुज्ञापी-जयकिशन गुप्ता, 5. ठण्डी बियर की दुकान भगत सिंह चौराहा, बिधूना अनुज्ञापी- दीप्ति चौहान को, कस्बा औरैया स्थित खाद्य प्रतिष्ठान 1. ठण्डी बियर की दुकान सुभाष चौक औरैया, 2. ठण्डी बियर की दुकान नगर पालिका बाजार, औरैया, 3. अंग्रेजी शराब की दुकान नगर पालिका बाजार, औरैया, 4. अंग्रेजी शराब की दुकान दिबियापुर रोड, औरैया अनुज्ञापी-कंचन लाल/विनोद सिंह को बिना खाद्य लाइसेंस खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही मंडी स्थल में खाद्य कारोबार करने वाले खाद्य कारोबार कर्ता को बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण पाये जाने पर दिया गया नोटिस बिधूना में स्थित मंडी में खाद्य प्रतिष्ठान (1. मैसर्स अनुराधा ग्रेन ट्रेडर्स, बिधूना, 2. मैसर्स सॉई ट्रेडिंग कंपनी कीरतपुर, 3. मैसर्स पाल ट्रेडर्स, कीरतपुर बिधूना 4. मैसर्स सत्यभान सिंह कीरतपुर, 5. मैसर्स अंशुल ट्रेडर्स कीरतपुर, 6 मैसर्स शिवम एण्ड कम्पनी कीरतपुर 7. नाहर सिंह कीरतपुर को बिना खाद्य लाइसेंस खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर नोटिस दिया गया है। खाद्य कारोबार कर्ताओं को निर्देशित किया गया कि तत्काल खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, ककोर मुख्यालय, जनपद औरैया से खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अभियोजन कार्यवाही की जायेगी। यहाँ आपको बताते चले कि कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद में कोटेदारों, मण्डी परिषद के अन्तर्गत संचालित समस्त प्रतिष्ठानों, आबकारी विभाग के अन्तर्गत संचालित एल्कोहॉलिक सम्बन्धित दुकानें एवं कोल्ड स्टोरेज को खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित कराने हेतु लगातार अभियान चलाया जायेगा। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ मंजुला सिंह द्वारा बताया गया है कि उपरोक्त कार्य शासन की 100 दिवस कार्ययोजना एवं शीर्ष प्राथमिकता में है तथा खाद्य कारोबार कर्ताओं से अपील की गयी कि वह बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के किसी भी प्रकार का कारोबार संचालित नहीं करेंगे। यह अभियान दिनांक 30 जून 2022 तक लगातार जारी रहेगा।
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