रायसेन, मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह की सजा और 800 रूपये का ठोंका जुर्माना। - Ghatak Reporter

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Tuesday, September 13, 2022

रायसेन, मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह की सजा और 800 रूपये का ठोंका जुर्माना।

मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह की सजा और 800 रूपये का ठोंका जुर्माना।

रायसेन, मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह की सजा और 800 रूपये का ठोंका जुर्माना।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। न्यायालय हर्षराज दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन द्वारा आरोपी अन्नू को मारपीट के आरोप में दोष सिद्ध पाये जाने पर भा.द.सं. की धारा-323 के अंतर्गत 3 महीने का सश्रम कारावास एवं धारा 324/34 के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 800 रूपए अर्थदण्डर से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में राज्य की ओर से नेहा दुबे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के मुताबिक फरियादी सेहतगंज में रहता है और मेहनत मजदूरी करता है। दिनांक 24 जून 2015 को रात्रि करीब 8 बजे वह घर पर था। उसके पड़ोस में सीताराम, अन्नू, देवेन्‍द्र भी रहते हैं। वे उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौच कर रहे थे। जब उसने गाली देने से मना किया तो प्रद्युम्न घर से कुल्हाड़ी लेकर आया और उसे दांए हाथ की कोहनी पर मारी। जिससे उसे चोट आई। सीताराम, अन्नू ने थप्पड़, लात-मुक्कों से मारपीट की थी। भोला और कपिल ने बीच-बचाव किया था। आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना उमरावगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। इस प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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