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Wednesday, February 15, 2023
3 साल की बच्ची के रेपिस्ट को फांसी की सजा।
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। औरैया में 3 साल की मासूम से रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। उसने अक्टूबर, 2021 में बच्ची के साथ अपने घर पर रेप किया था। बच्ची को बहुत सारी इंटरनल इंजरी आई थी। उसका प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। बच्ची का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। बच्ची के अब तक 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई सुधार नहीं है। आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना बिधूना कोतवाली की है। सजा सुनाते समय जज ने कहा कि 3 साल की बच्ची से रेप के दोषी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसको मौत होने तक फांसी पर लटकाया जाए। जिस समय आरोपी को सजा सुनाई गई, उस समय बच्ची का परिवार कोर्ट में मौजूद नहीं था। बच्ची के परिवार को फोन पर मामले की जानकारी दी गई। फांसी की सजा की बात सुनकर पीड़ित बच्ची की मां रोने लगी। उसने कहा, ऐसे राक्षस को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसको तड़पा कर मारना चाहिए। वहीं, फैसला सुनाने वाले जज (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने कहा, ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं। इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक वह मर न जाए। इसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया, 20 अक्टूबर 2021 की शाम मेरी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। हम लोग घर के अंदर थे। तभी प्रेम नरेश मेरी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने साथ ले गया। हम लोगों ने भी उसे नहीं रोका। क्योंकि वह पहले भी कई बार बेटी को साथ लेकर बाजार जा चुका था। हम लोग निश्चिंत थे। मगर, जब प्रेम नरेश काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटा, तो हम लोगों को चिंता हुई।
इसके बाद हम लोगों ने बच्ची को ढूंढना शुरू किया। इसी बीच हमें अपनी बेटी के रोने की आवाज पड़ोसी के घर से सुनाई दी। हम लोग दौड़कर पड़ोसी के घर गए, तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। हमने खिड़की से अंदर देखा, तो प्रेम नरेश मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। बेटी के शरीर पर बहुत खून लगा था। हम लोग चिल्लाए, तो वह पीछे वाले गेट से भाग गया। हम लोग फिर उसी गेट से घर के अंदर गए। बेटी का प्राइवेट पार्ट पूरा कटा हुआ था। मेरी बच्ची बेहोश हो गई थी। पिता ने बताया, इसके बाद हम लोग बच्ची को बिधूना सीएचसी ले गए। जहां से हालत नाजुक होने की वजह से उसको औरैया जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां पर भी कुछ समय बच्ची का इलाज चला, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर उसको लखनऊ में पीजीआई इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। बच्ची के अब तक 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। वह न कुछ खा पाती है और न ही पी पाती है। उसको पाइप के जरिए खाना दिया जा रहा है। प्रेम नरेश शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। पिता ने बताया, घटना के बाद हमने प्रेम नरेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने उसको गांव के बाहर से पकड़ कर जेल भेज दिया था। उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। इस घटना के बाद प्रेम नरेश के घरवालों ने भी उससे रिश्ता खत्म कर दिया था। वे लोग उससे मिलने जेल तक नहीं जाते थे। बच्ची के आरोपी को सजा दिलाने वाले वकील अभिषेक मिश्रा ने बताया, इस मामले में मां-बाप और महिला डॉक्टर सीमा गुप्ता सहित 7 लोगों ने गवाही दी। बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाई है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। वहीं मैंने घटना को कोर्ट में घिनौना अपराध बताया था और सबूत पेश किए थे। आरोपी पक्ष के वकील ने 14 फरवरी को कोर्ट में बहस से पहले ही 1 दिन का समय मांगा था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में समय देना ठीक नहीं है। आरोपी कठघरे में खड़ा है। इसका गुनाह माफी योग्य नहीं है। इसे कड़ी सजा दी जाए। बहस पूरी होने के बाद जज ने अपना फैसला सुना दिया। औरैया जिले में कोर्ट से फांसी की तीसरी सजा है। पहली फांसी की सजा साल 2007 में फफूंद में हुए तिहरे हत्याकांड के दोषी को एडीजे फास्ट ट्रैक एससी मिश्रा ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2019 में किशोरी से एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने घर मे घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने दोषी को फांसी सजा सुनाई थी।
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