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Monday, August 14, 2023

हाईकोर्ट के आदेश पर विद्युत उपकेंद्र की पैमाइश।

हाईकोर्ट के आदेश पर विद्युत उपकेंद्र की पैमाइश।

  • भाजपा नेता ने भूमि पर कब्जा करने का लगाया था आरोप।

हाईकोर्ट के आदेश पर विद्युत उपकेंद्र की पैमाइश।

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। अयाना में एसडीएम अजीतमल संध्या शर्मा व तहसीलदार हरिश्चंद्र ने राजस्व टीम के साथ सोमवार को अयाना विद्युत उपकेंद्र की जमीन का पैमाइश किया। मामले में भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष ने दान की गई जमीन के स्थान पर उपजाऊ भूमि पर उपकेन्द्र बनाने व मुआवजा न देने का आरोप लगाया था। कटघरा ब्रह्मानान निवासी रामकिशोर चौबे ने वर्ष 2011 में कोर्ट के आदेश पर विद्युत विभाग के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने अयाना विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए गाटा संख्या 51 व 52 की बंजर भूमि दान की थी, लेकिन विभाग की ओर से उनकी गाटा संख्या 168 में मौजूद उपजाऊ जमीन पर निर्माण करवा लिया। विरोध करने पर विभाग की ओर से मुआवजा व दो संविदा नौकरी देने का मौखिक वादा किया था। निमार्ण कार्य पूरा हो जाने के बाद विभाग मुआवजा देने से इनकार कर रहा है। एसडीएम संध्या शर्मा ने बताया कि प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश पर विद्युत उपेंद्र की जमीन की पैमाइश की गई है। रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाएगी।

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