दुराचारी को न्यायालय द्वारा सुनाया गया 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड। - Ghatak Reporter

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Monday, November 27, 2023

दुराचारी को न्यायालय द्वारा सुनाया गया 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड।

दुराचारी को न्यायालय द्वारा सुनाया गया 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड।

दुराचारी को न्यायालय द्वारा सुनाया गया 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड।

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक कुमार सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में नाबालिग को भगाकर ले जाने व दुराचार करने जैसे जघन्य अपराध में औरैया पुलिस के नेतृत्व में थाना अजीतमल व मानीटरिंग/ पैरवी सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के साथ समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी द्वारा अभियुक्त विनोद उर्फ राज उर्फ रंगीला पुत्र स्व. रामशंकर दोहरे निवासी सिद्धार्थनगर बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया को मु.अ.सं. 485/17 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25,000 रु. के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित। दिनांक 12.09.2017 को वादी द्वारा थाना अजीतमल पर मु.अ.सं. 485/17 धारा 363/366 भादवि. व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त विनोद उर्फ राज उर्फ रंगीला पुत्र स्व. रामशंकर दोहरे निवासी सिद्धार्थनगर बाबरपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया पंजीकृत कराया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ.नि. धर्मेंद्र सिंह यादव द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा. न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना अजीतमल पुलिस टीम,पैरोकार आ. विनय सिंह एवं मानिटरिंग/पैरवी सैल व जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा डी.जी.सी. (दाण्डिक), जितेन्द्र सिंह तोमर एवं मृदुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा. न्यायालय औरैया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त आरोपी को आज दिनांक 27.11.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम औरैया मनराज सिंह द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गय।

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