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Tuesday, December 12, 2023

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किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा, 25 हजार का अर्थदंड।
किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा, 25 हजार का अर्थदंड।
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने बिधूना क्षेत्र के करीब 6 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई। आरोपित सत्यभान को किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने का दोषी मानकर 3 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादनी ने कोतवाली बिधूना में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि 24 अक्टूबर 2017 की रात करीब 12.30 बजे वह घर के कमरे में सो रही थी। उसकी छोटी बहन घर के आंगन में सो रही थी। उसके बाबा व दादी 'घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी गांव का सत्यभान बाथम चोरी की नीयत व बदनियती से घर में घुस आया। उसकी बहन ने शोर मचाया तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा। जिससे उसके होंठ में चोट आयी है। तहरीर पर सत्यभान निवासी जगतपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले का निर्णय सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम न्यायालय में हुआ। विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्र ने बालिका से घर में घुसकर छेड़खानी व चिल्लाने पर मारपीट करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने युवक के शादी शुदा होने व आपराधिक इतिहास न होने पर सजा में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की याचना की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने सत्यभान को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को अदा करने का भी आदेश दिया है।
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