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Saturday, December 2, 2023

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6 साल पुराने मामले में आया फैसला, नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा
6 साल पुराने मामले में आया फैसला, नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व एक दस वर्षीय बहरी, गूंगी बालिका से छेड़खानी करने के दोषी सगीर खां को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसे पचास हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति की वादिनी ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें कहा गया था कि उसकी 10 वर्षीय बहरी-गूंगी पुत्री 20 सितंबर 2017 को सुबह 7.30 बजे कूड़ा डालने गई हुई थी। तभी समीर खां निवासी जगन्नाथपुर ने पुत्री को पकड़ कर गिराकर उसके साथ छेड़खानी की। पुत्री के चिल्लाने पर आस पास के लोगों के आ जाने पर उसकी पुत्री बच सकी। वह रोती हुई घर आई व सारी बात इशारों से बताई। पुलिस को सूचना दी गई तब आरोपित की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने दर्ज मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम में गुरुवार को निर्णीत हुआ। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने एक मूक बधिर बालिका के साथ घिनौनी हरकत करने के आरोपित को कठोर दंड देने की बहस की। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। कोर्ट ने माना कि भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नवयुगजनिता अर्थात नयी शक्ति के सृजन की सशक्त नारी बताया गया है। वहीं इस तरह के अपराधी उस बालिका के जीवन को बचपन में ही खत्म कर देते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से समाज में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। अत: अभियुक्त को कोई सहानुभूति नहीं दी जाती। अपर जिला जज मनराज सिंह ने दोषी समीर खां को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने जमा कराई गई आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। सजा पाए अभियुकत को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
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