रायसेन/बरेली, वाहन चालकों की हड़ताल का दूसरा दिन : नगर में निकाली रैली, लाइसेंस फाड़े, पेट्रोल-डीजल गायब, जनजीवन प्रभावित, बढ़ रही कालाबाजारी - Ghatak Reporter

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Tuesday, January 2, 2024

रायसेन/बरेली, वाहन चालकों की हड़ताल का दूसरा दिन : नगर में निकाली रैली, लाइसेंस फाड़े, पेट्रोल-डीजल गायब, जनजीवन प्रभावित, बढ़ रही कालाबाजारी

वाहन चालकों की हड़ताल का दूसरा दिन : नगर में निकाली रैली, लाइसेंस फाड़े, पेट्रोल-डीजल गायब, जनजीवन प्रभावित, बढ़ रही कालाबाजारी

रायसेन/बरेली, वाहन चालकों की हड़ताल का दूसरा दिन : नगर में निकाली रैली, लाइसेंस फाड़े, पेट्रोल-डीजल गायब, जनजीवन प्रभावित, बढ़ रही कालाबाजारी

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन/बरेली।
बरेली। हिट एंड रन कानून के विरोध में मध्यप्रदेश में ट्रक और बस चालकों की हड़ताल का आज मंगलवार को दूसरे दिन और अधिक असर दिखाई दिया। इस हड़ताल ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के कई जिलों में कॉलेज और स्कूल वाहन भी नहीं चले, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी। पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल गायब है। सब्जियों से लेकर दूध और अन्य सामान में कालाबाजारी देखी जा रही है।

रायसेन जिले के बरेली नगर में वाहन चालकों ने काला कानून वापस लो के नारें लगाते हुए रैली निकाली और इसके विरोध में ड्राइविंग लाइसेंस फाड़े। हड़ताली वाहन चालकों के अनुसार तीन दिनों की यह हड़ताल कल बुधवार तक रहेगी। ऐसे में गांवों और दूसरे शहरों से आने वाले सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। दूध और किराना सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। उधर सब्जियों के रेट भी बढ़ने लगे हैं और इस आड़ में दुकानदार कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। यात्री बसों और ट्रकों के साथ ही कैब, ऑटो वाहन सहित अन्य यात्री वाहनों के चालक भी मंगलवार से हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इससे लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ गई है।


क्षेत्र सहित आसपास के सभी बस स्टैंडों पर चहल-पहल की जगह सन्नाटा छाया हुआ है। बरेली में बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ से भरा रहने वाला यात्री विश्रामगृह सुनसान दिखाई दिया। हड़ताल की वजह से मोटर-व्हीकल एक्ट में नए प्रावधान का विरोध है। नए प्रावधान में सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर बच नहीं सकता।


इसके अनुसार वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और सात लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। इससे पहले आइपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी से हुई मौत के अपराध में पहले दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का केस दर्ज होता है।

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