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Thursday, February 15, 2024

किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के तीन दोषियों को 10 वर्ष की सजा
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। विषेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना एरवाकटरा क्षेत्र से सात वर्ष पहले एक किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म के तीन आरोपी अन्नू उर्फ अनिल कुमार, रोहित व जीतू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। तीनों पर 25-25 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया। मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विषेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 की शाम को उक्त घटना की थाना एरवाकटरा में रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी ने लिखा कि उसकी भतीजी 19 अप्रैल 2017 की शाम 5.15 बजे पेपर देने के लिए बाद अपनी सहेली के साथ ऊसरपाटी मेला देखने गई थी। इसके बाद वह देर रात तक घर वापस नहीं आई तो घरवालों ने उसे ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तब लोगों द्वारा जानकारी दी गई तो वादी ने अन्नू उर्फ अनिल कुमार निवासी अछल्दा, रोहित कुमार निवासी चिरैया अछल्दा व जीतू निवासी ऊसरपाटी एरवाकटरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।पुसिल ने आरोप पत्र के आधार पर मुकदमा विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम में चला। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एवं बचाव पक्ष के वकील ने बहष की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज मनराज सिंह ने इस मुकदमे का निर्णय सुनाया तथा तीनों दोषी अन्नू उर्फ अनिल कुमार, रोहित व जीतू को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, सभी पर 25-25 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराषि पीड़िता को अदा करने का आदेष भी दिया।
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