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Friday, February 9, 2024

उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग पर 25 हजार लगाया जुर्माना

उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग पर 25 हजार लगाया जुर्माना

गलती के लिए दोषी कर्मी से वसूली का दिया आदेश

उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग पर 25 हजार लगाया जुर्माना

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। विभागीय लापरवाही की वजह से औरैया के परेशान उपभोक्ता की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति ने बिजली विभाग पर 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। धनराशि को प्रताड़ित उपभोक्ता को अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने उपभोक्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र व संबंधित अदालत में चल रही कार्यवाही को भी निरस्त कर दिया। इस लापरवाही के लिए दोषी कर्मी का पता लगाकर उससे अर्थदंड वसूलने का भी आदेश जारी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि शहर के मुहल्ला पढ़ीन दरवाजा निवासी उपभोक्ता रामशंकर यादव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याची ने दर्शाया कि उसके खिलाफ बिजली विभाग ने कोतवाली औरैया में 22 दिसंबर 2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें उस पर स्थायी कनेक्शन काटने के बावजूद बकायेदारी व कटिया डालकर बिजली उपयोग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमा न्यायालय में चलने लगा। न्यायालय में उपस्थित न होने पर याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। पीडित उपभोक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। याची के अधिवक्ता केडी अवस्थी ने न्यायालय में पक्ष रखा कि याची का घरेलू विद्युत कनेक्शन दो वर्ष पहले 9 दिसंबर 2015 को स्थायी रूप से काटकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया। फिर विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 15 दिसंबर 2017 को बकाया जमा न करने पर अस्थाई रूप से कनेक्शन काटने की बात कैसे दर्शाया। उन्होंने दो वर्ष पहले विभाग के तत्कालीन उपखंड अधिकारी द्वारा जारी पीडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने बिजली विभाग के अधिवक्ताओं से जवाब मांगा तो विभाग को अपनी गलती स्वीकार की। बताया गया कि स्थायी कनेक्शन काटने का उल्लेख पोर्टल में न किए जाने से भूल हो गई। याची के अधिवक्ता ने विभाग की इस गलती की वजह से उपभोक्ता को हुई परेशानी व मानसिक वेदना का हवाला देते हुए न्याय करने की याचना की।

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