अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीमा परिहार सहित चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा - Ghatak Reporter

Ghatak Reporter

एक नज़र निष्पक्ष खबर. तथ्यों के साथ, सत्य तक।


BREAKING

Post Top Ad

Wednesday, February 21, 2024

अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीमा परिहार सहित चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा

अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीमा परिहार सहित चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा

अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीमा परिहार सहित चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। जिले में दस्यु सुंदरी सीमा परिहार समेत चार आरोपियों पर फिरौती के लिए अपहरण के मामले में दोष सिद्ध हो गया है। बुधवार को हुई पेशी में कोर्ट ने चारों आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही, पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पेशी पर आने के दौरान दस्यु सुंदरी सीमा परिहार ने कहा कि मुझ कोर्ट पर विश्वास है जिस तरह से न्याय मिलता आया है, अभी भी मिलेगा। जिस कार्य को मैंने किया ही नहीं, उसके लिए कोर्ट मुझे न्याय देगा। बताते चलें कभी दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रहीं सीमा परिहार दस्यु जीवन छोड़कर फिल्मों व टीवी के पर्दों पर सुखियां बटोरती रहीं थी, लेकिन तीस साल पहले दस्यु लालाराम गिरोह के साथ सदर कोतवाली के गांव गढि़या बक्सीराम से की गई एक पकड़ के मुकदमे में उनकी मुसीबतें बढ़ गईं। न्यायालय ने सीमा परिहार व उसके गिरोह के सदस्य रहे तीन साथियों को अपहरण करने का दोषी मानकर सभी को जेल भेज दिया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि 19/ 20 मार्च 1994 की रात्रि 12.30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में पंजीकृत हुई थी।

अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीमा परिहार सहित चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा

ग्राम गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी पुत्र रामसनेही ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई प्रमोद (25) अपने ट्यूबवेल पर लेटकर खेतों में पानी लगा रहा था। तभी रात्रि 12.30 बजे 10-15 सशस्त्र बदमाश टयूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़कर अजनपुर की तरफ चले गए। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम  सीमा परिहार आदि के रूप में हुई। थाने में अपहरण का मुकद‌मा दर्ज हुआ। बाद में यह पकड़ किसी तरह से गिरोह के चंगुल से छूट कर घर आई तथा दी गई जानकारी पर यह मुकदमा आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय में सुना गया। पहले यह मामला इटावा में चला, बाद में औरैया जिला बनने पर घर यहां ट्रांसफर दस्यु सरगना लालाराम की मौत हो चुकी है। सीमा परिहार पुत्री शिरोर्माण सिंह निवासी बवाइन थाना अयाना, रामकिशन उर्फ किशना पुत्र प्रभुदयाल लोधी निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह पुत्र कुंजीलाल निवासी शेखपुर अयाना व अनुरुद्ध पुत्र श्याम बिहारी निवासी सुन्दरपुर थाना आरैया के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया और बुधवार को न्यायालय में पेशी के दौरान सीमा परिहार व उसके गिरोह के सदस्य रहे तीनों साथियों को अपहरण के मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को चार-चार साल कैद और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सीमा परिहार सहित चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा

No comments:

Post a Comment

ghatakreporter.com मै आपका स्वागत है।
निस्पक्ष खबरों के लिए निरंतर पढ़ते रहें घातक रिपोर्टर
आपकी टिप्पड़ी के लिए धन्यवाद

Post Bottom Ad

Read more: https://html.com/javascript/popup-windows/#ixzz6UzoXIL7n
close
Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...