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Saturday, February 17, 2024

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आग से नवविवाहिता की हत्या का मामला, पत्नी की गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को सात साल की सजा
आग से नवविवाहिता की हत्या का मामला, पत्नी की गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को सात साल की सजा
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम उजीतीपुर में करीब पांच साल पूर्व एक नवविवाहिता निशा की ससुराल में आग से संदग्धि परिस्थितियों में मौत होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने पति नीतू उर्फ ब्रम्हजीत उर्फ शिवम को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और उसे सात साल के कठोर कारावास व 51 हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि मृतका की मां सुखदेवी ने थाना फफूंद में दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना व मारपीट का उक्त मुकदमा पंजीकृत कराया। वादिनी ने आरोप लगाया कि दिनांक 13 सितंबर 2018 को उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री निशा को उसके पति ने आग लगा दी है। उसका कहना है कि पुत्री निशा की शादी तीन वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज से नीतू के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि दहेज के कारण पति ने आग लगाकर पुत्री को मार डाला। दामाद पर शराबी होने की बात कही गई। यह मुकदमा पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के वाद एडीजे कोर्ट में चला। विचारण में पाया गया कि अभियुक्त की मंषा अपनी पत्नी की हत्या करने की भी नहीं थी तथा उसने अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश भी की थी व उसे इलाज के लिए अस्पताल भी ले गया। अभियुक्त के दो छोटे छोटे बच्चे व एक वृद्ध मां है। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने अभियुक्त पति को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने कठोर दंड देने की बहस की तथा बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीष विकास गोस्वामी ने दोषी पति नीतू उर्फ ब्रम्हजीत उर्फ शिवम निवासी उजीतीपुर फफूंद को सात वर्ष के कठोर कारवास की सजा से दंडित किया। उस पर कुल 51 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा।
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