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Monday, February 26, 2024

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रेरा को जीएसटी का भुगतान की नहीं होगी आवश्यकता, रेरा अधिकारियों से की गई चर्चा
रेरा को जीएसटी का भुगतान की नहीं होगी आवश्यकता, रेरा अधिकारियों से की गई चर्चा
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल जल्द ही यह स्पष्ट कर सकती है कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक अधिकारी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र का नियामक रेरा संविधान के अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत आता है, जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और विवादों शीघ्र निपटान के लिए एक निर्णय तंत्र के रूप में विभिन्न राज्यों में रेरा की स्थापना की गई है। अधिकारी ने कहा कि रेरा के अधिकारियों के साथ उनके कामकाज की प्रकृति के बारे में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। अधिकारी ने आगे कहा कि रेरा को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और इसलिए जीएसटी लगाने का मतलब राज्य सरकारों पर कर लगाना होगा। अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की बैठक हो सकती है।
जीएसटी परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर 2023 को हुई थी। Moore Singhi के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि 18 जुलाई, 2022 से पहले आरबीआइ, सेबी, इरडा, एफएसएसएआइ सहित प्रमुख नियामक निकायों द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं थी। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई, 2022 को यह छूट हटा ली गई, जिसके बाद यह बात सामने आई कि क्या रेरा को जीएसटी को भुगतान करना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) की अनुमति नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर रेरा को जीएसटी से बाहर रखा जाता है तो डेवलपर्स और घर खरीदारों दोनों को राहत मिलेगी।
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