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Saturday, March 9, 2024

पत्नी को प्रताड़ित कर जलाकर घायल करने के दोषी पति को 4 वर्ष की कैद

पत्नी को प्रताड़ित कर जलाकर घायल करने के दोषी पति को 4 वर्ष की कैद

30000 रुपए अर्थदंड भी लगा, थाना फफूंद क्षेत्र का 7 वर्ष पुराना मामला

पत्नी को प्रताड़ित कर जलाकर घायल करने के दोषी पति को 4 वर्ष की कैद

घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। पिछले लगभग 7 वर्ष पूर्व पत्नी को प्रताड़ित करने के साथ जलाकर घायल करने वाले उसके पति को जनपद न्यायाधीश गिरीश कुमार वैश्य ने 4 वर्ष की कारावास की सजा देने के साथ उसपर 30000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार निवासी मैथा भाड़ा थाना शिवली जिला कानपुर देहात ने थाना फफूंद में 1 सितंबर 2016 को मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी लगभग 21 वर्षीय पुत्री अर्चना की शादी लगभग सवा साल पूर्व औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम पसईपुर निवासी श्याम पुत्र राधेश्याम के साथ हुई थी। बाद में उसकी पुत्री के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 100000 रुपए नगद व एक प्लाट की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे और इसी के चलते 31 अगस्त 2016 को अर्चना ने फोन द्वारा उसे सूचना दी कि उसके पति व ससुर ने 25 अगस्त 2016 को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया जिससे वह बुरी तरह जल गई। इस सूचना पर जब वह अपनी पुत्री की ससुराल आया तो उसकी पुत्री उसे घायल अवस्था में मिली जिसे लेकर वह थाने गया था पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ना व जानलेवा हमले के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसके पति श्याम के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला जिला सत्र न्यायालय औरैया में चला जहां अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने दोषी पति को कठोर सजा देने की बहस की वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी पर रहम करने की मांग की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जनपद सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार वैश्य द्वारा दोषी पति श्याम को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित करने के साथ उस पर 30000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया है कि न्यायालय ने अर्थदंड में से 25000 रुपए पीड़िता अर्चना को बतौर प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया है वहीं सजा पाए पति को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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