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Friday, March 1, 2024
नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र से करीब दो वर्ष पूर्व 14 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी युवक हर्षित उर्फ अंषू को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस पर पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विषेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि उक्त मामला पीड़िता के पिता ने थाना अजीतमल में दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि 21 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह तीन बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो कक्षा आठ की छात्रा थी। वह अपने दर्जी के पास जाने की बात कहकर घर से सहेलियों के साथ गई थी। घर वापस न आने पर खोज की गई तो पता चला ग्राम बिरूहूनी अजीतमल निवासी हर्षित उर्फ अंशू उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। वादी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस ने उसे बरामद किया। पुलिस ने विवेचना करने के बाद अभियुक्त हर्षित उर्फ अंषू के विरूद्ध पॉक्सो, दुष्कर्म व अपहरण की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस पर यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा शुकवार को इसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग पीड़िता के साथ गंभीर अपराध करने के दोषी युवक को कठोर सजा के साथ गंभीर अपराध करने के दोषी युवक को कठोर सजा देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्याय मित्र अधिवक्ता ने उसे देने की बहस की। दोनो पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी युवक हर्षित उर्फ अंशू निवासी बिरूहूनी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावस भुगतना पडे़गा। अर्थदंड की आधी धनराषि पीड़िता को आदेश करने का भी आदेश दिया।
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