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Friday, December 25, 2020

रायसेन/बरेली, तहसीलदार सहित अन्य छह पर एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश।
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घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन/बरेली।
बरेली। बरेली तहसीलदार सहित अन्य छह लोगों पर एफ.आई.आर दर्ज करने के आदेश रायसेन न्यायालय ने उमरावगंज थाना को दिए है। मामला कोर्ट में दायर किए गए परिवाद का है। बताया गया है कि आवेदक गंगाराम मीणा एवं राजाराम मीणा ने जेएमएफसी रायसेन मोहित परसाई की कोर्ट में धारा 156/3, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक परिवाद, अन आवेदक तत्कालीन तहसीलदार गोहरगंज संतोष संतोष वि्टोलीया सहित अन्य छह के खिलाफ दायर किया था। तहसीलदार पर 5 माह से फसल जुर्माना राशि अपने पास रखकर अमानत में खयानत करने का आरोप है किसान ने अवैध कब्जा दिलाने के आरोप भी लगाए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन के जेएमएफसी कोर्ट ने 16 दिसंबर को थाना उमरावगंज को उक्त आदेश जारी किया है, आदेश में तहसीलदार संतोष पिता कोमल प्रसाद वि्टोलीया उम्र 56 वर्ष निवासी बरेली तहसील जिला रायसेन, राजस्व निरीक्षक शुभा मरकाम पिता धर्म सिंह मरकाम उम्र 28 वर्ष निवासी गोहरगंज, पटवारी उमेश शर्मा पिता जीवन लाल शर्मा उम्र 54 वर्ष निवासी गोहरगंज, शोभा चौकसे उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 24 पिपलिया गज्जू रोड मंडीदीप, शिवनारायण चौकसे उम्र 65 वर्ष निवासी पिपलिया गज्जू रोड मंडीदीप और बसंत चोकसे पिता शिवनारायण चौकसे उम्र 35 वर्ष निवासी पिपलिया गज्जू रोड मंडीदीप के खिलाफ धारा 120बी, 166, 195, 196, 197, 199, 200, 217, 218, 219, 283, 415, 418, 427, 471, आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एफ.आई.आर दर्ज करने के बाद बिना कोर्ट से अनुमति लिए आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए। इस संबंध में तहसीलदार कहते हैं कि कानूनी कार्रवाईयों में ऐसी चीजें है, कई बार सामने आती हैं। संबंधित व्यक्ति कोर्ट गया होगा, हम अपने स्तर पर जवाब देंगे।
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