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Tuesday, April 5, 2022
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शिवपुरी, ब्लेकमेलिंग प्रकरण में ध्रुव शर्मा की माननीय उच्चतम न्यायालय ग्वालियर से तीसरी बार भी जमानत याचिका खारिज।
शिवपुरी, ब्लेकमेलिंग प्रकरण में ध्रुव शर्मा की माननीय उच्चतम न्यायालय ग्वालियर से तीसरी बार भी जमानत याचिका खारिज।
घातक रिपोर्टर, अरविंद सिंह जादौन, भोपाल।
9329393447
शिवपुरी। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में कथित कुछ पत्रकारों के द्वारा भ्रूण हत्या (अवैध रूप से गर्भपात) के कथित वीडियो बनाए गए थे जिसके एवज में कथित पत्रकारों जिसमें अजय आहूजा उर्फ अजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड नं. 5 दुर्गा चौक मंडीदीप, रायसेन, मध्य प्रदेश वर्तमान निवासी उज्जेन, शिवपुरी के ध्रुव शर्मा , UP के मोहित भाटी पुत्र विशन सिंह भाटी ग्राम डबरा तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उसकी महिला साथी पूजा त्यागी पुत्री लवकुश त्यागी निवासी आदित्य वर्ल्ड सिटी फ्लैट नं। 1309 गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश , व उत्तराखंड के सौरभ गावा की महिला साथी निवासी साक्षी सक्सेना पुत्री राजेश सक्सेना मकान नं। 397 दीप्तिगंज आसीन मध्य प्रदेश, इन सभी ने कथित वीडियो के बदले में सिद्धिविनायक हॉस्पिटल प्रबंधन को ब्लैक मेलिंग का नाकाम प्रयास किया था जिसमें 2 लाख की मांग की गयी थी।
सूत्रों की माने तो ब्लैकमेलर गैंग के आकाओं ने अस्पताल प्रबंधन पर दबाब बनाकर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक की मांग की गई थी प्रकरण से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि मामले में अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बनाकर मामले को दबाने के लिए 25 लाख रुपए तक की मांग रखी गई थी।
मामले की जांच आगे बढ़ी तो एक ब्लैक मेलिंग करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ब्लैक मेलिंग के मामले में पहली गिरफ्तारी दिनांक 2/10/2021 को पूजा त्यागी व मोहित भाटी की नोएडा से गिरफ्तारी की गई जो कि अभी तक जेल की सलाखों के पीछे हैं वहीं ब्लैक मेलिंग के प्रकरण में दूसरी गिरफ्तारी साक्षी सक्सेना वह सौरभ गावा की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से 5/10/2021 को की गई इनकी गिरफ्तारी होते ही ब्लैकमेलर अजय आहूजा उर्फ अजय कुमार और अजय मूलचंदानी निवासी मंडीदीप, व ध्रुव शर्मा निवासी शिवपुरी भूमिगत हो गए। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर पर 2 हजार रूपये का इनाम घोषित करना पड़ा था।
आखिर शिवपुरी पुलिस के द्वारा ध्रुव शर्मा शिवपुरी को 23/10/2021 को शिवपुरी से ही गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद अजय आहूजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस निरंतर मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर दबिश देती रही मगर कई महीने तक अजय अहूजा पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। सूत्रों की माने तो इसको फरारी के समय संरक्षण देने वालों में मंडीदीप-भोपाल, बाड़ी, उज्जैन, होशंगाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश नोएडा में भी संरक्षण देने वाले इसके साथी रहे इन्हीं स्थानों पर इसने अपने फरारी का समय बिताया। सूत्रों की मानें तो फ़रारी के समय मंडीडीप के कई लोगों के निरंतर संपर्क मैं रहा। कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी उसी तर्ज पर दिनांक 12/02/2022 को ब्लैकमेलर अजय आहूजा को उज्जैन से शिवपुरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया सूत्र बताते हैं मंडीदीप भोपाल उज्जैन एवं इंदौर में शिवपुरी पुलिस की तीन टीमें 3 दिनों तक डेरा डाले रही थी तब जाकर इस शातिर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई प्रकरण में अभी तक आरोपी सौरभ गावा ने एक बार भी जमानत का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। जबकि अजय आहूजा के एक बार मा॰ उच्चतम न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद लंबी बहस के बाद जमानत आवेदन वापस ले लिया। वहीं आरोपी साक्षी सक्सेना ने मा उच्चतम न्यायालय ग्वालियर में दो बार जमानत का आवेदन दिया दोनों बार माननीय न्यायालय ने जमानत का आवेदन पर बहस के बाद खारिज कर दिया वहीं आरोपी पूजा त्यागी ने एक बार माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में अपना जमानत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया मगर पूजा त्यागी को भी जमानत का लाभ नहीं मिल पाया वहीं मोहित भाटी ने भी जमानत का आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय ग्वालियर में एक बार प्रस्तुत किया मोहित भाटी को भी जमानत का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। डॉ रईस खान ने भी माननीय उच्च न्यायालय में एक बार जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है डॉ रहीस खान को भी माननीय न्यायालय ने जमानत का लाभ नहीं दिया। वही पूनम खान के द्वारा अभी तक जमानत का कोई भी आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया पूरे प्रकरण में अभी तक केवल सुनीता पाल को ही माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन पर जमानत का लाभ 20/10/2021 को दिया है जो कि अभी भी माननीय न्यायालय के आदेश पर जमानत पर हैं। अभी तक शिव पूरी निवासी ध्रुव शर्मा के द्वारा लगातार तीन बार माननीय उच्चतम न्यायालय ग्वालियर मै जमानत के लिए आवेदन लगाया है। ध्रुव शर्मा को भी जमानत का लाभ नहीं मिला पाया।
दिनांक - 04/04/2022 सीआरपीसी की धारा 439 के तहत तीसरा आवेदन जमानत के लिए दायर किया। दूसरा आवेदन गुणदोष के आधार पर खारिज किया गया था । दूसरा आदेश दिनांक 11.2.2022 को निरस्त किया गया था । आवेदक के वकील ने इस संबंध में मा न्यायालय को बताया की दिनांक 23.10.2021 को ध्रुव शर्मा को गिरफ्तार किया गया है पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज अपराध धारा 22, 23, 18(10) के तहत अपराध के लिए शिवपुरी कोतवाली मैं दर्ज है। जिला शिवपुरी मैं गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के बारे में (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, धारा 420, 419, 467, 468, 471, आयुर्वेद अधिनियम की धारा 24 और धारा के तहत आईपीसी की 120-बी 66 आई.टी. कार्य किया गया । अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक इन सभी गतिविधियों मैं शामिल था। स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल को ब्लैकमेल करने में, तदनुसार, परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं बताया जा सका आवेदक के लिए वकील मा न्यालय को ये विस्वास दिलाने मैं विफल रहे है की प्रकरण मैं आवेदक कोई लेना देना नहीं है। इसलिये जमानत के लिए दिया गया तीसरा आवेदन खारिज किया जाता है।
पिछले 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं बंद है यूपी एवं उत्तरांचल के 4 साथी पिछले 6 महीने से अजय आहूजा की ब्लैकमेलिंग गैंग के 4 साथी सौरभ गाबा साक्षी सक्सेना मोहित भाटी एवं पूजा त्यागी जेल की सलाखों के पीछे हैं सौरभ गाबा व पूजा त्यागी को छोड़कर मोहित गवा मोहित भाटी वैशाखी सक्सेना ने भी माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है मगर इनको भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।
पिछले डेढ़ महीने से सलाखों के पीछे बंद अजय आहूजा वहीं इसके प्रेस कार्ड ही बन गए इसकी गले की हड्डी। सूत्रों की मानें तो प्रकरण में लगाई गई धाराओं में इसके द्वारा बनाए गए प्रेस आईडी कार्ड ही इसके लिए मुसीबत बन गए अभी तक किसी भी सरकारी संस्थान में इसकी संस्था को पत्रकारिता से जुड़ी हुई कोई संस्था नहीं बताई है हालांकि पुलिस विभाग ने संबंध मै संबंधित विभागों से पत्राचार भी किया है इसके बाद इसके भी तहलका इंडिया डॉट कॉम यूट्यूब चैनल के बारे में कहीं भी कोई पत्रकारिता से संबंधित रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है उन्हीं धाराओं के आधार पर उक्त आरोपी को जमानत मिल पा रही है।
तहलका इंडिया डॉट कॉम आईबीएन के नाम से चलाता था यूट्यूब चैनल कथित पत्रकार अजय आहूजा भोपाल व मंडीदीप में रहकर तहलका इंडिया वे आईबीएन के नाम से यूट्यूब चैनलों का संचालन करता था यह इतने शातिर तरीके से अपने चैनलों के कई बार नाम भी बदल लेता था की अधिकारी भी गच्चा खा जाएँ चैनलों के नाम में स्पेलिंग या डॉट की हेरफेर कर नए चैनल तुरंत बना लेता था।
अपने आपको चैनल का सीएमडी बताता था शातिर आरोपी अजय आहूजा दस्तावेजों में कूट रचना करने का आदि है। कई बार इसने अपने नाम में भी हेर-फेर कर बदलता रहा है। वही कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को चैनल का सीएमडी बताता था आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यह शातिर आरोपी सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों पत्रकारों को आप को चैनलों का सीएमडी बताकर कोरोनावायरस प्रशस्ति पत्र भी बांट चुका है। जबकि इसके नाम कोई भी संस्थान रजिस्टर्ड नहीं है यहां आवश्यकता होती है इसके संस्थानों की भी जांच करने की अगर संस्थान में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो कितने एंप्लाइज काम करते हैं कहां हैं अब कहां हैं क्या कर रहे हैं पिछले वर्षों में इसके प्रतिनिधियों व स्ट्रिंगरों ने क्या काम किया है। उनका क्या रिकॉर्ड रहा है यह भी जांच का विषय है।
ऐसे कथित पत्रकार लोग पत्रकारिता को तो कलंकित कर ही रहे हैं साथ ही समाज में घृणा, द्वेष एवं अपराधों को जन्म दे रहे हैं पत्रकारिता जगत में या सभ्य मानव समाज में ऐसे कृत्य करने वाले लोगों का कतई भी स्थान नहीं है हालांकि प्रशासन व न्यायालय इस ब्लैक मेलिंग के मामले में क्या निर्णय लेंगे यह देखना होगा।
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