रायसेन, 12 साल की नाबालिग से घर में घुसकर किया दुष्कर्म, शोर सुनकर आए युवक ने भी किया दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा। - Ghatak Reporter

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Thursday, July 7, 2022

रायसेन, 12 साल की नाबालिग से घर में घुसकर किया दुष्कर्म, शोर सुनकर आए युवक ने भी किया दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा।

12 साल की नाबालिग से घर में घुसकर किया दुष्कर्म, शोर सुनकर आए युवक ने भी किया दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा।

रायसेन, 12 साल की नाबालिग से घर में घुसकर किया दुष्कर्म, शोर सुनकर आए युवक ने भी किया दुष्कर्म, मिली 20 साल की सजा।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। माननीय न्यायालय नौशीन खान, अनन्या विशेष न्याषयाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) रायसेन द्वारा आरोपी शिवदयाल आ0 कल्लू वाल्मिकी, आयु 28 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 16 बेगमगंज, थाना बेगमगंज, जिला रायसेन को नाबालिक के साथ बलात्संग करने के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर भादसं. की धारा 450 के अंतर्गत 5 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15000 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में राज्य की ओर से भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाना बेगमगंज में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसकी आयु 12 वर्ष 08 माह है। वह स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाने से वह अपने घर करीब 03.00 बजे आ गई थी। उसकी मां राशन लेने कंट्रोल गई थी, घर का दरवाजा खुला था, तभी अचानक से मोहल्ले का रहने वाला आरोपी वीरू उसके घर के अंदर घुस आया और उससे बोला कि मेरे साथ गंदी हरकत करो और वीरू ने उसकी सिलेक्स उतारी और उसे लिटाकर कहा कि उसकी बाथरूम की जगह अपने मुंह में डालो, अभियोक्‍त्री ने मना किया तो आरोपी वीरू ने जबरदस्ती करके उसके साथ बलात्संग किया, वह रोने लगी तभी आरोपी शिवदयाल भी उसके घर के अंदर घुस आया, जिसे देखकर आरोपी वीरू भाग गया। आरोपी शिवदयाल ने अभियोक्त्री से कहा कि मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम आरोपी वीरू के साथ गंदी हरकत कर रही थी, मेरे साथ भी ऐसी हरकत करों, फिर आरोपी शिवदयाल ने भी अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। तभी अभियोक्त्री की फ्रेंड राखी आ गई, जिसे देखकर आरोपी शिवदयाल भाग गया। उसने घटना की जानकारी अपनी मां और पिता को बताई। अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना बेगमगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

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