दरिंदगी की सारी हदें की पार, संतान सुख के लिए चाचा-चाची ने भतीजी का निकाल कर खाया कलेजा - Ghatak Reporter

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Saturday, December 16, 2023

दरिंदगी की सारी हदें की पार, संतान सुख के लिए चाचा-चाची ने भतीजी का निकाल कर खाया कलेजा

दरिंदगी की सारी हदें की पार, संतान सुख के लिए चाचा-चाची ने भतीजी का निकाल कर खाया कलेजा

दरिंदगी की सारी हदें की पार, संतान सुख के लिए चाचा-चाची ने भतीजी का निकाल कर खाया कलेजा

उत्तर प्रदेश। कानपुर के घाटमपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दरिंदों ने रेप कर कलेजा को पका कर खा गए, इस खबर को सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। दरअसल, यह मामला 3 साल पुराना है, जब इसकी पूरी पड़ताल की गई तो यह पूरा खुलासा हुआ। छह साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की गई थी, फिर निसंतान दंपति ने कलेजा निकाल कर खाया था‌. बताया था आज से 3 साल पहले कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भदरस गांव में एक ऐसी घटना घटी थी, जिसे सुनने के बाद हर किसी की रुंह कांप उठी। तारीख थी 14 नवंबर 2020, इस घटना को सुनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दिल दहल गया था, उन्होंने कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

दरअसल, दीपावली का दिन था मासूम बच्ची पटाखे लेने के लिए गांव की ही दुकान में गई थी, वहीं से गायब हो गई थी। दूसरे दिन उसका शव क्षत विक्षत अवस्था में खेत में पड़ा मिला था। पुलिस की छानबीन में जो बात सामने निकल कर आई थी, उससे हड़कंप मच गया था। बच्ची की पारिवारिक चाचा परशुराम उनकी पत्नी ने संतान-सुख के लिए तांत्रिकों की बातों में आकर बच्ची को मरवा दिया था और बच्ची का कलेजा बनाकर खुद चाचा चाची ने खा लिया था। क्योंकि तांत्रिकों ने उन्हें बताया था कि अगर आप बच्ची का कलेजा खाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकेगी।

मामले की सुनवाई कानपुर देहात के पाक्सो एक्ट वाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही है। एडीजीसी प्रदीप पांडेय ने बताया कि मामले में दोष सिद्ध हो गया है। 16 दिसंबर 23 को भदरस कांड पर 12.15 पर सजा सुनाई जाएगी। चार लोगों पर दोष सिद्ध हो गया है। न्यायालय से अपील करेंगे कि अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। घटना की वीभत्सता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिससे साफ है कि उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं। वहीं उसका लीवर, फेफड़े, कलेजा निकाल लिया। उसे दंपति को सौंपा जिसे दोनों ने संतान सुख प्राप्ति के लिए खाया। कोर्ट में इन तथ्यों को रखते हुए एडीजीपी प्रदीप पांडेय के आंखों में आंसू आ गए। कोर्ट के समक्ष रोकर उन्होंने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध बताते हुए चारों आरोपियों को मृत्यु दंड दिए जाने की मांग की।

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