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Monday, February 19, 2024

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किशोरी ने छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा, सदर कोतवाली क्षेत्र का सात वर्ष पुराना मामला
किशोरी ने छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा, सदर कोतवाली क्षेत्र का सात वर्ष पुराना मामला
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश
औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने सदर कोतवाली क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी करने के दोषी बृजेश भदौरिया को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इस पर 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16 मई 2017 को करीब 4.30 बजे उसकी 13 वर्षीय पुत्री सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। तभी वहां पर मौजूद बृजेश भदौरिया ने उसकी पुत्री से अभद्रता करते हुए हाथ पकड़ कर छेड़खानी कर दी। जिसकी शिकायत उसकी पुत्री ने घर आकर अपनी मां से कही। इस पर उसके घर वाले विपक्षी के घर शिकायत करने गए तो उन्होंने सभी से अभद्रता व धमकी दी। पुलिस ने पॉक्सो व छेड़खानी आदि की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा इस निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को कठोर सजा देने की बहश की। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्त 53 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति है तथा उसके तीन बच्चे है। उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोषी बृजेश भदौरिया पुत्र तकदीर सिंह निवासी बरमूपुर को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।
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