Post Top Ad
Friday, December 24, 2021
Home
टॉप न्यूज़
ताजा खबर
मध्य प्रदेश
रायसेन
रायसेन, जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन।
रायसेन, जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन।
यह भी पढ़े :-
जानें कहाँ तहसीलदार ने दिए फर्जी पत्रकार/यूट्यूबरों ब्लैकमेलिंग करने वालों की सूचना संबंधित थानों व अपने कार्यालय में सूचना देने के आदेश जारी; देखे विडियो।
https://www.ghatakreporter.com/2021/12/blog-post_651.html
कानून से भगोड़ा यूटूबर अजय आहूजा उर्फ अजय कुमार उर्फ अजय मूलचंदानी वीडियो व फोटो को छेड़छाड़ करने का है मास्टरमाइंड।
https://www.ghatakreporter.com/2021/12/blog-post_4.html
2 हजार का इनामी फरार ब्लैकमेलर, यूट्यूबर अजय आहूजा करता था पुलिस कर्मियों, अधिकारियों को भी ब्लैकमेल ? :- https://www.ghatakreporter.com/2021/11/2_26.html
आईबीएन और तहलका यूट्यूबर दलाल अजय आहूजा का यह खेल कोई नया नहीं, यह सब ब्लैकमेल करने का इसका पुराना तरीका। :- https://www.ghatakreporter.com/2020/12/blog-post_842.html
घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। ओमिक्रांन वेरियंट की तीसरी लहर से लोग काफी डरने लगे हैं। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के ओमिक्रान वेरिएन्ट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविन्द दुबे द्वारा मप्र शासन के निर्देशों के परिपालन में कोविड-19 के तहत पूर्व में 18 नवम्बर 2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों को निरस्त करते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत सम्पूर्ण रायसेन जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी विकाश कुमार शाहवाल द्वारा शासन और गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवाओं जैसे राजस्व एवं पुलिस विभाग, चिकित्सा सुविधा, अस्पताल पैथेलॉजी लैब्स, दवाई की दुकान, फायर सर्विसेस, कोविड व्यवस्था में लगे विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मीडिया, बस/ट्रेन, यात्रीगा, लोडिंग ट्रांसपोर्ट वाहन, समस्त प्रकार के सामग्री परिवहन के ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्ट्री एवं उनके वर्कर्स पर प्रभावशील नहीं होगा। इसी प्रकार समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाए हैं। सभी शासकीय सेवकों को भी अनिवार्य रूप से कोविड-19 की दोनों डोज लगवाने के लिए कहा गया है। सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुखों को वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करते हुए दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से भी कोविड-19 टीके की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए कहा गया है। कोविड टीके की दूसरी डोज से शेष रहे ऐसे वयस्क लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराने के संबंध में संस्था के प्राचार्य तथा संचालकों को आदेश दिए गए हैं।
रायसेन जिले के समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगवाने के लिए कहा गया है। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गए हैं उन्हें दोनों लगवाना मार्केट एसोसिएशन, रामलीला मेला के दुकानदारों, मेला प्रबंधन तथा मेला आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टॉफ को भी दोनों टीके लगा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोविड 19 उपयुक्त व्यवस्था जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराने के भी आदेश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएगी, इसके लिए प्रशासनिक निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले में प्रभावशील होगा।
Tags
# टॉप न्यूज़
# ताजा खबर
# मध्य प्रदेश
# रायसेन
Share This
About Ghatak reporter
रायसेन
Labels:
टॉप न्यूज़,
ताजा खबर,
मध्य प्रदेश,
रायसेन
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
Author Details
माता रानी की कृपा एवं मात्र पित्र आशीर्वाद
यह वैबसाइट दैनिक एवं साप्ताहिक घातक रिपोर्टर समाचार पत्र का अंग है जो आपकी बात प्रशासन के साथ कहता है, जनता से जुड़े हर मुद्दे को मंच देता है ताकि जनता को न्याय मिल सके। घातक रिपोर्टर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जा रहा है जहां से प्रदेश की राजनीति से लेकर विकास की योजनाएं तैयार की जाती है। घातक रिपोर्टर हिंदी भाषी समाचार पत्र, यू ट्यूब न्यूज चैनल व घातक रिपोर्टर वैबसाइट है जो अपने मूल मंत्र "खबर हमारी प्र्तयेक अपराधी पर भारी" के साथ आगे बढ़ रहा है। घातक रिपोर्टर एक एसी सोच की उपज है जो लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ "मीडिया" की दुनिया में नया अध्याय लिखना चाहते है। घातक रिपोर्टर की कुशल टीम सरोकारी पत्रकारिता को नये आयाम देते हुए न्याय दिलाने की हर कसौटी पर खरी उतरने की ओर अग्रसर है। देश और दुनियां की खबरों के लिए रहें हमारे साथ।
हमारे बिना अप्रतिनिधि वाले क्षेत्रों मैं प्रतिनिधि बनने के लिए संपर्क करें -
Mo. No. - 9329393447, 9009202060
Email - ghatakreporter@gmail.com
Website - www.ghatakreporter.com



No comments:
Post a Comment
ghatakreporter.com मै आपका स्वागत है।
निस्पक्ष खबरों के लिए निरंतर पढ़ते रहें घातक रिपोर्टर
आपकी टिप्पड़ी के लिए धन्यवाद