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Thursday, December 2, 2021

रायसेन, ऊॅची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाले सूदखोरो (अवैध साहूकारो) के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही।

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ऊॅची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाले सूदखोरो (अवैध साहूकारो) के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही।

रायसेन, ऊॅची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाले सूदखोरो (अवैध साहूकारो) के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत एवं अपंजीकृत साहूकारो द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को ऊॅची ब्याज पर ऋण दिया जाता है, जिससे ऋण लेने वाला व्यक्ति दिये गये मूलधन से चार-पॉच गुना पैसा ऋण के रूप में सूदखोरों को दे देता है। कई साहूकारों द्वारा ऋण/ब्याज की वसूली में ऋणियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता है, जिससे ऋणी या उसके परिजन आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठाने पर मजबूर हो जाते है। अवैध रूप से साहूकारी के कारोबार को रोकने के लिए, म.प्र. साहूकार संशोधन विधेयक 2017 के माध्यम से मूल अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया है। साहूकारों को म.प्र. मॅनीलेण्डिंग एक्ट 1934 के अधीन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में भी जनता को संरक्षण प्राप्त है। अतः जो भी सूदखोर (अवैध साहूकार) अवैध रूप से ऋण/पैसे देने का कार्य कर रहा है, ऐसे सूदखोरों के बारे में जो व्यक्ति इसकी सूचना पुलिस को देगा, उसे उचित इनाम दिया जायेगा, उस व्यक्ति का नाम पता गोपनीय रखा जावेगा। इस संबंध में रायसेन जिला पुलिस द्वारा हेल्पलाईन नंबर 9479996699 जारी किया जा रहा है। रायसेन जिला पुलिस की आम नागरिको से यह अपील है कि केवल बैंक अथवा पंजीकृत संस्थाओं से ही ऋण प्राप्त करें। कर्जा लेने से पहले लिखित एग्रीमेंट जरूर करें तथा एग्रीमेंट में कर्जे की समस्त शर्तो का उल्लेख करें।

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