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Saturday, June 11, 2022
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रायसेन/सिलवानी, नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक आयोजनों, सभाओं, रैलियों एवं जुलूसों के लिए लेनी होगी अनुमति।
रायसेन/सिलवानी, नगरीय निकायों में निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक आयोजनों, सभाओं, रैलियों एवं जुलूसों के लिए लेनी होगी अनुमति।
घातक रिपोर्टर, जसवंत साहू, रायसेन/सिलवानी।
सिलवानी। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के तहत निर्वाचन प्रचार-प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव व एसडीओपी राजेश तिवारी के द्वारा राजनैतिक दलो व मीडियो प्रतिनिधियो की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में आमंत्रित सदस्य मौजूद रहें। बैठक में एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा नगरीय निकाए व त्रिस्तीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्ष आचार सहिता की जानकारी से अवगत कराया गया। बताया कि निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों का बिना विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों के लिए संबंधित नगरीय निकायों के रिटर्निंग ऑफिसर को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। यह प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर सशर्त अनुमति जारी कर सकेंगे।
यह भी बताया कि प्राधिकृत अधिकारियों को निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजन, सार्वजनिक सभाएं, रैली, जुलूस आदि की अनुमति विधिवत संबंधित से आवेदन लेकर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचार-प्रसार में लगने वाले वाहनों का बिना विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के वाहन उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के दौरान अभ्यार्थियों के लिए प्रचार-प्रसार में उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की अनुमति के लिए संबंधित नगरीय निकाय के रिटर्निंग ऑफिसर को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। यह प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर सशर्त अनुमति जारी करेगें। वाहन की अनुमति पत्र में अभ्यार्थी का नाम स्पष्ट अंकित होने के साथ ही अनुमति की प्रति में वाहन के मेक (बनावट) का स्पष्ट हवाला हो, वाहन क्रमांक का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए तथा वाहन अनुमति पत्र मूलतः वाहन के स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य है। ऐसे वाहन में प्रचार हेतु ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग का आवेदन होने पर पर पृथक से उल्लेख करना होगा लेकिन ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही स्वीकृत होगी। यहां पर एसडीओपी राजेश तिवारी ने बताया कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। जो कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होने कहा कि यह सुनिष्चित किया जावे कि शांति व सद्भावना के साथ चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। कहीं पर भी अशांति उत्पन्न ना हो सके। कोई दिक्कत व परेशानी आती है तो प्रशासन को अवगत करावे। इस मौके पर टीआई माया सिंह एवं राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि व मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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