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Saturday, December 4, 2021

रायसेन, दो अपहृत नाबालिग बालिकाए दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार।

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दो अपहृत नाबालिग बालिकाए दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार।

रायसेन, दो अपहृत नाबालिग बालिकाए दस्तयाब, आरोपी गिरफ्तार।

घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। गत 28 नवंबर 2021 को थाना गैरतगंज अन्तर्गत ग्राम सिमरिया से एक नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया था। रिपोर्ट पर थाना गैरतगंज में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भादवि धारा 363, 366 का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के मार्गदर्शन में एसडीओपी बेगमगंज सुनील बरकड़े एवं थाना प्रभारी गैरतगंज निरीक्षक डी.डी. आजाद के द्वारा पुलिस टीम गठित कर नाबालिग लड़की एवं अज्ञात आरोपी की तलाश प्रारंभ की गई। दौराने अनुसंधान पुलिस टीम द्वारा 2 दिसंबर को प्रकरण में नाबालिग लड़की एवं आरोपी प्रशांत पिता वीरसिंह ठाकुर उम्र 21 साल को ग्राम सिमरिया के पास रास्ते से गिरफ्तार नकर लिया गया। प्रकरण में भादवि की धारा 366, 376(2) एन भादवि एवं 5 एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी प्रशांत पिता वीरसिंह ठाकुर को दिनांक 3 दिसंबर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। नाबालिग लड़की एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना गैरतगंज पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। इसी तरह 30 नवंबर 2021 को थाना गौहरगंज अन्तर्गत ग्राम गगनवाडा से नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया था। रिपोर्ट पर थाना गोैहरगंज में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 363 का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। एसडीओपी औबेदुल्लागंज मलकीत सिंह एवं थाना प्रभारी गौहरगंज उनि राजकुमार चौधरी के द्वारा पुलिस टीम गठित कर नाबालिग लडकी एवं अज्ञात आरोपी की तलाश प्रारंभ की गई। पुलिस ने नाबालिग लड़की एवं आरोपी इकबाल पिता अब्दुल कादिर खान उम्र 22 साल को ग्राम गोली पिपरिया से दस्तयाब कर लिया। प्रकरण में भादवि की धारा 366, 376, 376(2)एन भादवि 3(2)व्ही (3) (प) (पप) एवं 5 एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी इकबाल पिता अब्दुल कादिर खान को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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