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Saturday, June 11, 2022
खाद्य पंजीकरण जरुरी वर्ना लगेगा भारी जुर्माना।
घातक रिपोर्टर, शिवेंद्र सिंह सेंगर, उत्तर प्रदेश।
औरैया। खाद्य व्यवसाय में लगे सभी प्रकार के कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है ये जानते हुए भी खाद्य व्यवसाय में लगे कई कारोबारी खाद्य लाइसेंस धारक नहीं हैं, इन सभी कारोबारियों का पंजीकरण करने के लिए जिले के खाद्य विभाग का पूरा अमला एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, इसी क्रम में सहायक आयुक्त खाद्य जनपद औरैया डॉ मंजुला सिंह के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी औरैया एस.के श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण सुनील कुमार सिंह, दिनेश चन्द्र, माता शंकर बिन्द तथा अश्वनी कुमार द्वारा शहीद पार्क, दिबियापुर रोड, औरैया में कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित खाद्य कारोबार कर्ताओं द्वारा (मण्डी परिषद एवं सरकारी देसी शराब) खाद्य लाइसेंस हेतु आवेदन किये गये, जिनमें 1. आनन्द एण्ड कम्पनी, मण्डी परिषद औरैया, 2. ठेका देशी शराब, चिचीली स्थित अनुज्ञापी-ब्रजमोहन सिंह पुत्र हरपाल सिंह 3. ठेका देशी शराब, दिबियापुर नं.-01, अनुज्ञापी-संगीता जायसवाल पत्नी सुनील कुमार, 4. ठेका देशी शराब, औरैया नं. 1. अनुज्ञापी सुनील कुमार जायसवाल पुत्र हरिश्चन्द्र जायसवाल, 7. ठेका देशी शराब, बिधूना नं.-1, अनुज्ञापी-हरिशचन्द्र जायसवाल पुत्र रामकिशोर5. ठेका देशी शराब, कर्कार, अनुज्ञापी सतेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह, 6. ठेका देशी शराब, ओरिया नं.-2. अनुज्ञापी-कंचन लाल पुत्र बच्चू लाल को मौके पर लाइसेंस जारी किया गया।उक्त के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद औरैया में संचालित लगभग 25 खाद्य कारोबार कर्ताओं के खाद्य पंजीकरण हेतु आवेदन कराकर जारी किये गये। उक्त कार्यक्रम का आयोजन व्यापार मण्डल के पदाधिकारी आनन्द विश्नोई एवं अन्य द्वारा सहयोग किया गया, जिससे कैम्प आयोजन को सफलतापूर्वक सम्पादित किया गया। उक्त कार्य मा. मुख्यमंत्री जी उ.प्र. की 100 दिन की कार्ययोजना में सम्मिलित है। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II डॉ. मंजुला सिंह द्वारा बताया गया कि कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित नहीं करेगा, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में वाद आयोजित किया जायेगा, जिसमें 02 लाख तक का अर्थदण्ड से अधिरोपित करने का प्रावधान है। साथ ही साथ खाद्य सम्बन्धी निर्माण इकाईयों से अपील की गयी कि वह अपना वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में 100 रु. प्रतिदिन अर्थदण्ड लगाकर वसूला जायेगा।
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