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Wednesday, December 29, 2021
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रायसेन, प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपियों को सात-सात साल की सुनाई सजा, 1-1 हजार रुपये का ठोंका जुर्माना।
रायसेन, प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपियों को सात-सात साल की सुनाई सजा, 1-1 हजार रुपये का ठोंका जुर्माना।
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जानें कहाँ तहसीलदार ने दिए फर्जी पत्रकार/यूट्यूबरों ब्लैकमेलिंग करने वालों की सूचना संबंधित थानों व अपने कार्यालय में सूचना देने के आदेश जारी; देखे विडियो।
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https://www.ghatakreporter.com/2021/12/blog-post_4.html
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घातक रिपोर्टर, राकेश दुबे, रायसेन।
रायसेन। जिला सत्र एवं सत्र न्यायाधीश ओंकार नाथ ने पीड़ित अर्जुन सिंह मीणा पर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी गण पूरन सिंह शाक्या पिता हरचंद शाक्या आयु 50 वर्ष, सीताराम शाक्या पिता किशनलाल शाक्या आयु 30 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम कचनारिया थाना सलामतपुर को सात-सात साल की सजा एवं रु 1000-1000 अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक ओम प्रकाश सोनी एडवोकेट ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी राजेश मीणा द्वारा देहाती नालसी रिपोर्ट थाना सलामतपुर में दर्ज कराई थी कि दिनांक 18-12-19 को रात्रि 8 बजे आकाश मीणा के खेत के पास कोठी जाने का रास्ता ग्राम कचनारिया की घटना है। मेरे चाचा अर्जुन सिंह मीणा ने कोठी की जमीन कोली पर ले रखी है। घटना 10-12 दिन पहले पूरन सिंह ने उसके चाचा को गाली गलौच करने की झूठी रिपोर्ट की थी। तब आपस में समझौता हो गया था। घटना दिनांक को उसका चाचा खेत से घर वापस आ रहा था तो रास्ते पर पूरन सिंह व सीताराम ने उसके साथ मारपीट किया। जब चाचा चिल्लाये तो वहां पर मैं और आकाश दोनों आकाश के खेत के पास पहुंचे, तो वहां से पूरन सिंह और उसका दामाद सीताराम को भागते हुए दिखे, उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी। फिर वहां पहुंचकर चाचा अर्जुन सिंह को देखा उन्हें सिर व गर्दन में चोट लगी थी, उनके सिर व गर्दन से खून निकल रहा था। और उनके हाथ पैर में भी चोट लगी थी। मैंने चाचा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कोठी से घर तरफ आ रहे थे कि रास्ते में पूरन सिंह व सीताराम मिले और पूरन सिंह और सीताराम ने जान से मारने की नियत से मुझे कुल्हाड़ी से मारने लगे वह चिल्लाये और राजेश को आते देखकर दोनों भाग गए। अर्जुन सिंह के सिर और गर्दन में अधिक चोट लगने से अधिक खून निकलने से बेहोश हो गए थे। राजेश और आकाश उन्हें इलाज कराने के लिए विदिशा ले गए थे।जहां से डॉक्टर द्वारा इलाज के लिए भोपाल ले जाने को कहा गया तो मैं अर्जुन सिंह चाचा को श्री साईं अस्पताल भोपाल लेकर गए। चाचा अर्जुन सिंह बोलने की स्थिति मैं नहीं है। मेरे चाचा को सीताराम व पूरन सिंह ने पुरानी रंजिश के कारण उसे अकेला देख कर कुल्हाड़ी से सिर पर जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सलामतपुर में देहाती मर्ग 0/19 पर कायम कर उसके आधार पर पुलिस थाना सलामतपुर ने अपराध क्रमांक 263/2019 अंतर्गत धारा 307/34 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गणों के विरूद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्य और सबूतों के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश ओंकारनाथ ने निर्णय पारित कर आरोपी गण पूरन सिंह और सीताराम को धारा 307/34 भादवि में दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त अपराध की विवेचना थाना प्रभारी रमेश रघुवंशी ने कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया
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