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Monday, December 20, 2021
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राजगढ़/तलेन, अवैध शराब बेचने व परिवहन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची अवैध शराब की जप्त।
राजगढ़/तलेन, अवैध शराब बेचने व परिवहन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची अवैध शराब की जप्त।
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घातक रिपोर्टर, राजेन्द्र यादव, राजगढ़/तलेन।
तलेन। जिला राजगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध कच्ची शराब बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तारतम्य में एसडीओपी जोईस दास सारंगपुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है। तलेन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटर साइकिल से दो बडी प्लास्टिक की केनों मे हाथ भट्टी की कच्ची शराब लेकर बिसनखेडी तरफ से इकलेरा की ओर आ रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी उनि उमाशंकर मुकाती पुलिस टीम का गठन कर बिसनखेडी रोड इकेलरा पहुंचे, चेकिंग लगाई कुछ देर बाद बिसनखेडी तरफ से एक मोटर साइकिल आती दिखी जिसका चालक अपनी मोटर साइकिल पुलिस को देखकर मोडकर भागने लगा जिसे बडी मुस्तेदी से घेराबंदी कर फोर्स की मदद से पकडा। आरोपी ने अपना नाम श्याम होटले उम्र 50 साल निवासी ग्राम इकलेरा बडली थाना तलेन जिला राजगढ का होना बताया। आरोपी श्याम होटेल के कब्जे से अवैध 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब कीमती 12,000 रुपये एवं शराब के परिवहन में उपयोग की गई मोटरसाइकिल टीवीएस क्रमांक MP39MQ-4282 कीमती 80000 रु की कुल 92000 रु का मशरुका जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी से उक्त शराब रखने का लाइसेंस मांगने पर नहीं होना बताया गया। उक्त आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना तलेन में अपराध क्रमांक 392/2021 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना तलेन में अपराध क्रमांक 193/06 धारा 4(क) सट्टा एक्ट, अपराध क्रमांक 224/06 धारा - 34 आबकारी एक्ट व 434/18 4(क) सट्टा एक्ट के पंजीबद्ध हैं।
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